Budget 2023: वाह! मिडिल क्लास को सौगात, बजट में निर्मला सीतारमण कर सकती हैं ये ऐलान
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Budget 2023: वाह! मिडिल क्लास को सौगात, बजट में निर्मला सीतारमण कर सकती हैं ये ऐलान

Income Tax Slab: सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये से ऊपर आयकर छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई है, जो 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पहले बजट में तय की थी. साथ ही साल 2019 से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये पर बनी हुई है. कई विशेषज्ञों की राय है कि वेतनभोगी मध्यम वर्ग को महंगाई के ऊंचे स्तर की भरपाई के लिए छूट की सीमा के साथ-साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है.

Budget 2023: वाह! मिडिल क्लास को सौगात, बजट में निर्मला सीतारमण कर सकती हैं ये ऐलान

Income Tax Slab: केंद्र सरकार की ओर से कुछ ही दिनों में देश का आम बजट पेश किया जाने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में बजट पेश किया जाएगा. इस बीच वित्त मंत्रालय 1 फरवरी को पेश होने वाले नरेंद्र मोदी 2.0 के अपने अंतिम पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है. सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय कई सरकारी विभागों के जरिए भेजे गए प्रस्तावों पर गौर कर रहा है, जिनकी घोषणा बजट में की जा सकती है, जिससे मध्यम वर्ग का एक बड़ा वर्ग लाभांवित होगा.

इनकम टैक्स
दरअसल, सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये से ऊपर आयकर छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई है, जो 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पहले बजट में तय की थी. साथ ही साल 2019 से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये पर बनी हुई है. कई विशेषज्ञों की राय है कि वेतनभोगी मध्यम वर्ग को महंगाई के ऊंचे स्तर की भरपाई के लिए छूट की सीमा के साथ-साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है.

बजट 2023
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हालिया बयान है कि उन्हें मध्यम वर्ग के दबावों के बारे में पता है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जगाई है कि आगामी बजट में उनके लिए कुछ प्रोत्साहन आ सकते हैं. सीतारमण 1 फरवरी को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपना पांचवां बजट पेश करने वाली हैं. देश की निगाहें इस बार के बजट पर टिकी हुई हैं.

टैक्स स्लैब
बता दें कि अभी Old Tax Regime के मुताबिक 60 साल से कम उम्र के व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की सालाना की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. इसके बाद 5 लाख रुपये की इनकम से 10 लाख रुपये की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है. वहीं 10 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है.

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