महारेरा में बढ़ेगी फ्लैट खरीदार की ताकत, बिल्डर को प्रोजेक्ट से बाहर कर सकेंगे ग्राहक
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महारेरा में बढ़ेगी फ्लैट खरीदार की ताकत, बिल्डर को प्रोजेक्ट से बाहर कर सकेंगे ग्राहक

फ्लैट खरीदारों को राहत देने और बिल्डर की मनमानी रोकने के लिए महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) की तरफ से जल्द नए नियम जारी किए जाएंगे.

महारेरा में बढ़ेगी फ्लैट खरीदार की ताकत, बिल्डर को प्रोजेक्ट से बाहर कर सकेंगे ग्राहक

मुंबई : फ्लैट खरीदारों को राहत देने और बिल्डर की मनमानी रोकने के लिए महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) की तरफ से जल्द नए नियम जारी किए जाएंगे. सूत्रों के अनुसार महारेरा के नए नियमों के बाद घर खरीदारों को बिल्डर को प्रोजेक्ट से बाहर करने की शक्ति दी जाएगी. महाराष्ट्र रेरा की तरफ से आने वाले एक या दो दिन में नया सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा. नए नियम के तहत खरीदारों की ताकत में बढोतरी की जाएगी. यदि बिल्डर मनमानी करता है तो उसे खरीदार मिलकर बाहर कर सकेंगे.

सेक्शन-7 के तहत किए जाएंगे बदलाव
अभी तक कई मामलों में देखा गया है कि बिल्डर प्रोजेक्ट में देरी कर देता है या उसे हैंड ओवर करने में असफल हो जाता है. नियमों में बदलाव महाराष्ट्र रेरा एक्ट के सेक्शन 7 के तहत किए जाएंगे. नियम के अनुसार 51 प्रतिशत खरीदार की सहमति से बिल्डर प्रोजेक्ट से अलग होगा. इसके अलावा फ्लैट की कुल कीमत का 10 फीसदी भुगतान किए जाने के बाद एग्रीमेंट करना जरूरी होगा. नियम के अनुसार एग्रीमेंट बनने के बाद खरीदार प्रोजेक्ट में हिस्सेदार होता है.

50 प्रतिशत फ्लैट बिकने पर सोसायटी जरूरी
ऐसे में यदि 51 प्रतिशत खरीदार चाहें तो बिल्डर को प्रोजेक्ट से बाहर करके नए बिल्डर के जरिये प्रोजेक्ट को पूरा करा सकते हैं. इतना ही नहीं कुल प्रोजेक्ट के 50 प्रतिशत फ्लैट बिकने के बाद बिल्डर का सोसायटी बनाना जरूरी होगा. खरीदारों के अधिकार सुरक्षित करते हुए यह भी नियम बनाया जा रहा है कि बिल्डर ने वसूल किया गया पैसा प्रोजेक्ट में नहीं लगाया तो रिकवरी का अधिकार भी होगा.

यह नियम तभी लागू होगा जब बिल्डर बुक किए फ्लैट की डिलीवरी समय पर नहीं पा रहा हो. दरअसल इन नियमों को लाने की बात तब हुई जब महारेरा के पास ऐसे कई मामले आए जिसमें बिल्डर या तो प्रोजेक्ट में देरी कर रहा है या बिल्डर प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम नहीं है. महारेरा के नए नियम से बिल्डर की मनमानी पर नकेल कसेगी और घर खरीदार के पास अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज्यादा विकल्प होंगे.

रेरा अधिकारी के अनुसार कुछ नियमों में बदलाव के बाद नए नियमों का सर्कुलर जारी किया जाएगा. रेरा एक्सपर्ट रमेश प्रभु के अनुसार नए नियम के बाद डेवलपर ने अगर प्रोजेक्ट में लगाए पैसे से ज्यादा घर खरीदार से लिए है तो घर खरीददार के पास रिकवरी का भी प्रावधान है और एक बार बिल्डर को प्रोजेक्ट से बाहर करने के बाद घर खरीदार नया बिल्डर का चुनाव कर प्रोजेक्ट पूरा कर सकते है.

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