क्या ट्रेन में अपने साथ ले जा सकते हैं शराब, अगर हां तो कितनी, क्या है रेलवे का नियम, अगर पकड़े गए तो फिर क्या ?
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क्या ट्रेन में अपने साथ ले जा सकते हैं शराब, अगर हां तो कितनी, क्या है रेलवे का नियम, अगर पकड़े गए तो फिर क्या ?

नए साल के जश्न की शुरुआत हो गई है. ईयर एंट में बची छुट्टियों के साथ लोग घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं. घूमक्कड़ कार से घूमने निकलेंगे तो कुछ हवाई जहाज सा जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सफर तो भारतीय रेलवे की ट्रेनों से किया जाता है.

 क्या ट्रेन में अपने साथ ले जा सकते हैं शराब, अगर हां तो कितनी,  क्या है रेलवे का नियम, अगर पकड़े गए तो फिर क्या ?

How much liquor can we carry in train: नए साल के जश्न की शुरुआत हो गई है. ईयर एंट में बची छुट्टियों के साथ लोग घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं. घूमक्कड़ कार से घूमने निकलेंगे तो कुछ हवाई जहाज सा जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सफर तो भारतीय रेलवे की ट्रेनों से किया जाता है. ट्रेन से सफर के दौरान लोग लगेज भरभर कर ले जाते हैं, लेकिन पार्टी का मूड बनाकर ट्रेन से सफर पर निकले हैं और अपने साथ शराब लेकर जा रहे हैं तो जरा ठहर जाइए. ऐसा करने वालों के लिए नया साल मुसीबत भरा हो सकता है.  

क्या ट्रेन में ले जा सकते है शराब ? 

ट्रेन में शराब (Alcohol In Train) ले जाने का नियम को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसे ठीक से समझ लीजिए.  ट्रेन में शराब लेकर जाना बिलकुल ही मना है. आप अपने साथ शराब लेकर भारतीय रेल की ट्रेनों में सफर नहीं कर सकते हैं.  भले आपके पास सील बंद बोतल क्यों नहीं हो और उसकी मात्रा कितनी भी क्यों न हो. ट्रेन से सफर के दौरान आप शराब लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं.

अगर शराब ले जाते हुए पकड़े गए तो क्या होगा ? 

अगर ट्रेन से सफर के दौरान शराब लेकर गए तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. रेलवे के PRO  दीपक कुमार की माने तो आपको 500 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है. इसके अलावा शख्स द्वारा लाए गई वर्जित सामग्री के चलते अगर किसी तरह का नुकसान या दुर्घटना होती है तो उसे खर्च का वहन भी आपको ही करना होगा.  

 फंस सकते हैं बड़े झमेले में

अगर ट्रेन से आप उन राज्यों में जा रहे हैं, जहां शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है तो आपकी मुश्किल बड़ी हो सकती है. चेकिंग के दौरान शराब से साथ पकड़े जाने पर आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं. आप पर टैक्स चोरी का आरोप लग सकता है.  उस राज्य का आबकारी विभाग नियमानुसार आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. अगर आपके पास शराब की बोतल खुली मिली तो आरपीएफ आप पर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में जुर्माना लगा सकती है. 

 इन शर्तों के साथ शराब ले जाने की छूट  

आप कुछ शर्तों और कुछ परिस्थितियों में रेल सफर के दौरान अपने साथ शराब ले जा सकते हैं. विशेष परिस्थति में आप 1.5 लीटर शराब अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से संबंधित रेलवे जोन के अधिकारी से परमिशन लेना होगी. आपको शराब ले जाने का कारण बताना होगा. आप उस शराब को क्यों ले जा रहे हैं, इसकी जानकारी देनी होगी और साथ में उसका बिल रखना होगा. बोतल सीलबंद होनी चाहिए . इन तमाम शर्तों को पूरा करने के बाद आप अपने साथ सफर में शराब ले जा सकते हैं.    

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