सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके मुताबिक अगर कोई टैक्सपेयर आधार की मदद से रिटर्न फाइल करता है और उसका पैन नहीं बना है तो, यह अपने आप जेनरेट हो जाएगा. PAN नंबर 10 अंकों का होता है.
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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को बजट पेश करते हुए कहा था कि अगर किसी के पास पैन (PAN) नहीं है तब भी वह आधार की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है. पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है. इस बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके मुताबिक अगर कोई टैक्सपेयर आधार की मदद से रिटर्न फाइल करता है और उसका पैन नहीं बना है तो, यह अपने आप जेनरेट हो जाएगा. PAN नंबर 10 अंकों का होता है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि 30 सितंबर पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख है. अगर, यह काम 30 सितंबर तक पूरा नहीं किया जाता है तो पैन कार्ड अवैध माना जाएगा. आइये पैन और आधार को लेकर कुछ बातों को जानते हैं.
1. CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी टैक्सपेयर्स ने आधार की मदद से रिटर्न फाइल किया है और उसके पास पैन नहीं है तो उसका पैन नंबर खुद-ब-खुद जेनरेट किया जाएगा. उसे अलग से पैन के लिए एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं होगी.
2. यह नियम 1 सितंबर 2019 से लागू होगा.
3. बजट भाषण ने वित्त मंत्री ने कहा था कि पैन और आधार को इंटर चेंजेबल बनाया जाएगा. मतलब, जहां पैन की जरूरत होगी वहां आधार और जहां आधार की जरूरत होगी वहां पैन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
4. आधार कार्ड में नाम, जन्म की तारीख, लिंग, फोटो और एड्रेस होता है.
5. पैन 10 अंकों का नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है.
6. पूरे देश में 120 करोड़ आधार नंबर और 41 करोड़ पैन नंबर जारी किए गए हैं.
7. अब तक 22 करोड़ पैन-आधार लिंक किये गए हैं.
8. पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है.
9. वर्तमान में होटल और फॉरेन ट्रैवल करने पर अगर 50 हजार से ज्यादा खर्च होता है तो ट्रांजेक्शन के दौरान पैन की जरूरत होती है.
10. अचल संपत्ति जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है, उसकी खरीदारी करने पर पैन की जरूरत होती है.