अब तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड, दो मिनट में ऐसे चेक करें स्टेटस
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अब तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड, दो मिनट में ऐसे चेक करें स्टेटस

इनकम टैक्स विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 98,625 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है. 26 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को रिफंड मिल चुका है. इसमें से 29,997 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स के रूप में 24.50 लाख करदाताओं को दिया गया है. अगर आपको अब भी टैक्स रिफंड नहीं मिला है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 98,625 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है. 26 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को रिफंड मिल चुका है. इसमें से 29,997 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स के रूप में 24.50 लाख करदाताओं को दिया गया है. अगर आपको अब भी टैक्स रिफंड नहीं मिला है. तो परेशान न हों. हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना टैक्स रिफंड. 

  1. इनकम टैक्स रिफंड चेक करने का आसान तरीका
  2. अबतक नहीं मिला रिफंड तो ऐसे करें चेक
  3. इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं स्टेटस

ऐसे चेक करें अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस
1.
सबसे पहले आप वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं 
2. यहां अपना PAN नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है वो भरें, फिर कैप्चा कोड डालें 
3. इसके बाद Proceed पर क्लिक करें, तो आपको रिफंड का स्टेट पता चल जाएगा

इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां पर रिफंड का स्टेटस चेक करें 

IT की वेबसाइट पर रिफंड का स्टेटस
1.
सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं
2. PAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करें 
3. इसके बाद 'रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स' पर क्लिक करें
4. एक ऑप्शन आएगा 'Income Tax return' पर क्लिक करें
5. जिस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें 
6. इसके बाद अपने Acknowledgment नंबर (हाइपर लिंक) पर क्लिक करें
7. एक पॉप-अप आपकी स्क्रीन पर खुलेगा, जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा
8. इसमें कई जानकारियों के साथ आपके रिफंड जारी होने के बारे में भी लिखा होगा 

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अगर आप अपनी सभी जानकारी सही सही भरेंगे तो स्टेटस चेक करने में सिर्फ दो मिनट का वक्त लगेगा. अगर आपको टैक्स रिफंड को लेकर कोई शिकायत है तो आप तुरंत इनकम टैक्स विभाग से संपर्क कर सकते हैं. 

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