Aadhaar Card: आधार में इनका नहीं लिया जाता बायोमेट्रिक, फिर भी बन सकता है कार्ड
Aadhaar Card Apply: कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड बिना बायोमेट्रिक के बन सकता है. UIDAI के जरिए बताया गया है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 0 से 5 साल है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है. उस बच्चे के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ बच्चे की तस्वीर ही ली जाएगी.
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Aadhaar Card Update: भारत में आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक जरूरी दस्तावेज में से एक है. वहीं कई सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य भी कर दिया गया है. अगर उन सेवाओं का लाभ लेना है तो आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य है. इसके साथ ही आधार कार्ड का इस्तेमाल ईकेवाईसी के लिए भी किया जाता है. आधार कार्ड में बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है. बिना बायोमेट्रिक के आधार कार्ड नहीं बनता है लेकिन कुछ उम्र के लोगों को बायोमेट्रिक से छूट मिली हुई है.
बायोमेट्रिक के बिना आधार
दरअसल, कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड बिना बायोमेट्रिक के बन सकता है. UIDAI के जरिए बताया गया है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 0 से 5 साल है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है. उस बच्चे के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ बच्चे की तस्वीर ही ली जाएगी.
#MandatoryBiometricUpdate
The child's (0-5 age group) Aadhaar data does not include biometric information like fingerprints & iris.
Only photograph is captured during the child’s enrolment.
Once the child crosses the age of 5 and 15 years, biometrics in Aadhaar to be updated. pic.twitter.com/vgnHDIgSZK— Aadhaar (@UIDAI) December 5, 2022
अपडेट करना होगा बायोमेट्रिक
हालांकि जब बच्चा 5 साल और 15 साल की उम्र को पार कर जाता है तो बायोमेट्रिक को अपडेट किया जाएगा. इससे बच्चे की बायोमेट्रिक को समय के साथ अपडेट किया जा सकेगा. वहीं तब अगर चाहें तो बच्चे की फोटो भी आधार कार्ड में बदली जा सकेगी. आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है.
कौन कर सकता है नामांकन
यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है. इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आधार पत्र और यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार समान रूप से मान्य हैं. कोई भी व्यक्ति, उम्र और लिंग के बावजूद, जो भारत में निवासी है और यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता है, आधार के लिए नामांकन कर सकता है.
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