31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानी
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31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानी

दिसंबर का पहला हफ्ता बीत चुका है. कुछ दिन बाद नया साल 2019 शुरू हो जाएगा. 1 जनवरी 2019 से हर साल की तरफ कई चीजें बदलने वाली हैं.

31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानी

नई दिल्ली : दिसंबर का पहला हफ्ता बीत चुका है. कुछ दिन बाद नया साल 2019 शुरू हो जाएगा. 1 जनवरी 2019 से हर साल की तरफ कई चीजें बदलने वाली हैं. नए साल में आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप दिसंबर खत्म होने से पहले अपने पेंडिंग पड़े वित्तीय कामों को निपटा लें. यहां पर हम आपको ऐसे कुछ कामों के बारे में बता रहे हैं जो आपकेा दिसंबर पूरा होने से पहले करने जरूरी हैं.

31 दिसंबर तक फाइल करें आईटीआर
अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले इसे अवश्य कर दें. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सेक्शन 234F के तहत 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर आप पर जुर्माना लगाया जाएगा. मौजूदा कानून के मुताबिक डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपये से कम है उनपर अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

EMV चिप बेस्ड कार्ड लें
आरबीआई की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार सभी बैंकों को अपने ग्राहकों के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले एटीएम को EMV बेस्ड चिप कार्ड से बदलना है. इसके लिए आरबीआई की तरफ से 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी गई है. इसके बाद मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले सभी कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे. अगर आपके पास भी अभी तक ईएमवी चिप वाला कार्ड है तो 31 दिसंबर से पहले इसे जरूर बदल लें.

नॉन-सीटीएस चेक बुक को भी बदल लें
आरबीआई के एक अन्य निर्देश के अनुसार सभी बैंकों को सुरक्षा कारणों से अपने कस्टमर्स को सीटीएस-2010 वाली चेक बुक जारी करनी है. अगर ग्राहक बैंक के पास फंड ट्रांसफर जैसे कामों के लिए नॉन-सीटीएस चेक जमा कराता है तो चेक की क्लीयरेंस देर से होगी. 1 सितंबर 2018 से प्रभावी आरबीआई के नए नियम के अनुसार नॉन-सीटीएस चेक की क्लीयरेंस की अवधि को एक महीने में 'एक बार' यानी प्रत्येक महीने के दूसरे बुधवार को कर दिया गया है. आपको बता दें 31 दिसंबर 2018 के नॉन-सीटीएस चेक को बैंक की तरफ से स्वीकार नहीं किया जाएगा.

SBI की नेट बैंकिंग चेक कर लें
1 दिसंबर से एसबीआई ने ऐसे ग्राहकों की नेट बैंकिंग की सर्विस देना बंद कर दिया है, जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है. एसबीआई ने अपने ग्राहकों से 'Online SBI' वेबसाइट के जरिए मोबाइल नंबर को रजिस्टर करने के लिए कहा था. अगर आप अपनी नेट बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने होम ब्रांच या एसबीआई की किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं.

SBI Buddy का रीइंबर्समेंट क्लेम करें
एसबीआई ने मोबाइल वॉलेट एप SBI Buddy को 30 नवंबर से बंद कर दिया है. इस एप में बिल पेमेंट, रीचार्ज और मनी ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मिलती थीं. अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे थें और आपके कुछ पैसे अभी भी वॉलेट में पड़े हैं तो एसबीआई की किसी भी शाखा में जाकर अपना रीइंबर्समेंट क्लेम कर लें.

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