अदालत का बैंकों को अल्टीमेटम, आम्रपाली प्रोजेक्ट्स के लिए इतने करोड़ जारी करने के निर्देश
Advertisement

अदालत का बैंकों को अल्टीमेटम, आम्रपाली प्रोजेक्ट्स के लिए इतने करोड़ जारी करने के निर्देश

अदालत (Court) ने बैंकों को आम्रपाली (Amrapali) के लटके प्रोजेक्ट्स के लिए मंगलवार तक 1,500 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया.

अदालत का बैंकों को अल्टीमेटम, आम्रपाली प्रोजेक्ट्स के लिए इतने करोड़ जारी करने के निर्देश

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बैंक ऑफ बड़ौदा नीत 7 बैंकों के समूह को सोमवार को निर्देश दिया कि वे आम्रपाली समूह (Amrapali Group) के लटके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए मंगलवार (29 मार्च) तक 1,500 करोड़ रुपये जारी करें.

  1. अदालत ने जारी किए निर्देश
  2. बैंकों को 1,500 करोड़ जारी करने का निर्देश
  3. आम्रपाली के लटके प्रोजेक्ट्स के लिए आदेश

6 बैंकों को मिली मंजूरी

न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ (Bench) ने पाया कि 6 बैंकों- बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ इंडिया (BOI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB) और यूको (UCO) बैंक ने फंड जारी करने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है.

ये भी पढें: पेट लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, इंडस्ट्री ने किया राष्ट्रीय यूनिट का गठन

पीठ ने क्या कहा?

पीठ ने कहा, 'इसलिए, हम बैंकों के समूह को मंगलवार तक राशि जारी करने का निर्देश देते हैं ताकि एनबीसीसी (NBCC) 31 मार्च तक इस राशि को उपयोग के लिए रख सकता है.' गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने आम्रपाली समूह के पेंडिंग आवासीय प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC) को सौंपी थी.

ये भी पढें: हत्या से पहले छात्रा के साथ रेप का शक, जानें क्या है पूरा मामला

अधिवक्ता ने अदालत से किया आग्रह

आम्रपाली (Amrapali) के घर खरीदारों के एक समूह की ओर से पेश अधिवक्ता एम.एल. लाहोटी ने कहा कि रोक लागू होने के बावजूद समूह के पूर्व निदेशक प्रेम मिश्रा ने शीर्ष अदालत के समक्ष मामले के पेंडिंग रहने के दौरान भी फ्लैट, प्लॉट और विला बेचे थे. उन्होंने (Advocate) अदालत से आग्रह किया कि मिश्रा से 85 करोड़ रुपये की वसूली की जाए और रुके हुए प्रोजेक्ट्स को लेकर धन जुटाने के लिए अभी तक नहीं बेची जा सकी संपत्ति को नीलामी सूची (Auction List) में रखा जाए. 

(इनपुट - भाषा)

LIVE TV

Trending news