30 जून तक करा सकेंगे Aadhaar को PAN से लिंक, सीबीडीटी ने समयसीमा बढ़ाई
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30 जून तक करा सकेंगे Aadhaar को PAN से लिंक, सीबीडीटी ने समयसीमा बढ़ाई

सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है.

सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 जून कर दी है

नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. कर विभाग के नीति बनाने वाले निकाय ने इस समयसीमा को बढ़ाने का आदेश जारी किया है. अभी तक यह समय सीमा 31 मार्च थी. आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जा रही है. समझा जाता है कि सीबीडीटी का ताजा आदेश सुप्रीम कोर्ट के इसी महीने आए आदेश के मद्देनजर आया है. कोर्ट ने आधार को विभिन्न अन्य सेवाओं से जोड़ने की 31 मार्च की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश दिया था. सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है.

  1. पैन को आधार से जोड़ने की अभीतक सीमा थी 31 मार्च
  2. अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है
  3. यह चौथा मौका है जब सरकार ने तिथि में बदलाव किया है

चौथी बार बढ़ाई समयसीमा
यह चौथा मौका है जबकि सरकार ने लोगों को अपनी स्थाई खाता संख्या (PAN) को बायोमीट्रिक पहचान आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई है. सरकार ने पहली बार एक जुलाई, 2017 को आधार संख्या को जोड़ना अनिवार्य किया था. पहली बार इसे 31 अगस्त, 2017 तक और बाद में 31 दिसंबर, 2017 तक करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए बढ़ाया गया था. कई करदाताओं ने 31 दिसंबर तक भी आधार को पैन से जोड़ने का काम पूरा नहीं किया था, जिसके बाद सरकार ने समय सीमा इस साल 31 मार्च तक बढ़ा दी थी. 

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया दखल
सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आधार के साथ विभिन्न सेवाओं को जोड़ने के लिए समय सीमा को तबतक के लिए बढ़ा दिया था, जब तक कि बायोमेट्रिक पहचान योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं सुना दिया जाता. सुनवाई के दौरान, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि यदि आवश्यक हो तो वह विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ-साथ मोबाइल फोन और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की तारीख को बढ़ाने पर विचार कर सकती है.

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इन योजनाओं के लिए Aadhaar जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ का नेतृत्व करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सरकार आधार को जरूरी करने के लिए दवाब नहीं डाल सकती. यानी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक आधार की अनिवार्यता नहीं होगी. फिलहाल सिर्फ सब्सिडी और सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार की अनिवार्यता रहेगी.

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