'गुड डे' बिस्‍कुट और टूथपेस्‍ट के बीच हुआ बवाल, कोर्ट ने कही ये बात
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'गुड डे' बिस्‍कुट और टूथपेस्‍ट के बीच हुआ बवाल, कोर्ट ने कही ये बात

जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि अगर अभी इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया, तो इससे ब्रिटानिया (Britannia) को भारी नुकसान होने की आशंका है. 

कोर्ट ने पेस्ट के उत्पादन और बिक्री पर लगाई रोक

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक ओरल केयर कंपनी के 'गुड डे' नाम से किसी प्रोडक्ट के उत्पाद, बिक्री या विज्ञापन पर अस्थायी रोक लगा दी है. अदालत का कहना है कि 'गुड डे' ब्रिटानिया (Britannia) इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक पॉपुलर ट्रेडमार्क है. कंपनी के बिस्कुट ब्रांड का नाम गुड डे है.

  1. हाई कोर्ट ने उत्पादन पर लगाई रोक
  2. ब्रिटानिया को नुकसान होने की आशंका 
  3. ओरल केयर कंपनी के खिलाफ फैसला
  4.  

ब्रिटानिया को नुकसान की आशंका

जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि अगर अभी इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया, तो इससे ब्रिटानिया को भारी नुकसान होने की आशंका है. अदालत ने कहा कि गुड डे ओरल केयर कंपनी और अन्य संबंधित पक्ष यह साबित करने में असफल रहे कि कैसे गुड डे निशान का इस्तेमाल ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं माना जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 नवंबर को जारी अपने आदेश में कहा, ‘अदालत फिलहाल गुड डे ओरल केयर द्वारा ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर चिंतित है, जो प्रथम दृष्टया सही नहीं लगता है. ऐसा लगता है कि यह 'गुड डे' की इमेज का फायदा उठाने की कोशिश है.’

30 दिन में मांगा लिखित जवाब

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ब्रिटानिया ने अपने पक्ष में जो पर्याप्त जानकारी दी है, उससे पता चलता है कि 'गुड डे' (Good Day) उसका एक पॉपुलर निशान है. अदालत ने ओरल केयर कंपनी के हाइपरलिंक गुड डे ओरल केयर डॉटकॉम को भी सस्पेंड करने का निर्देश दिया है और बचाव पक्ष से 30 दिन के भीतर इसकी लिखित जानकारी देने को कहा है.

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उल्लेखनीय है कि ब्रिटानिया ने पाया था कि ओरल केयर कंपनी 'गुड डे’ नाम से टूथपेस्ट बेच रही है. इसके बाद उसने अदालत का रुख किया था और इस नाम को कोर्ट में चुनौती दी थी.

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