सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी. अब एक बार फिर इनकम टैक्स और जीएसटी फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ सकती है.
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नई दिल्ली : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी. अब एक बार फिर इनकम टैक्स और जीएसटी फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ सकती है. दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आईटीआर फाइलिंग और जीएसटी रिटर्न की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ाने की गुजारिश की है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फडनवीस की मांग को ध्यान में रखकर अंतिम तिथि को बढ़ा दिया जाए.
पहले एक महीने बढ़ाई थी अंतिम तिथि
आपको बता दें सीबीडीटी ने जुलाई में रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी. इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स की तरफ से लगातार अपील की जा रही थी कि रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए. इसके अलावा CBDT ने एम्प्लॉयर (कंपनियों) को भी राहत देते हुए TDS रिटर्न भरने की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी. साथ ही फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी थी.
5000 जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक भर सकेंगे
मौजूदा नियम के अनुसार 31 अगस्त के बाद 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपये जुर्माना भरना होगा. 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपया जुर्माने के साथ आईटीआर फाइल होगा. इस साल फॉर्म 16 को भी अपडेट किया गया है. अब इस फॉर्म में कई अन्य जानकारियों को शामिल किया गया है. ITR फॉर्म में अब सैलरी के अलावा, फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले इंटरेस्ट और TDS डीटेल्स भी भरना होगा.