अगर आपकी गाड़ी भी 10 साल पूरी कर रही है तो जान लें कि सरकार ऐसी गाड़ियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करेगी ताकि उन्हें किसी और जगह पर फिर से रजिस्टर किया जा सके. आइए जानते हैं क्या विकल्प हैं आपके पास.
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नई दिल्ली: डीजल गाड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों पर अमल करते हुए दिल्ली सरकार ने एक जनवरी, 2022 को 10 साल पूरे करने वाली सभी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगी. अगर आपकी गाड़ी भी जनवरी में 10 साल पूरी कर रही है तो ये खबर आपके लिए ही है.
अगर आपकी गाड़ी भी 10 साल पूरी कर रही है तो जान लें कि सरकार ऐसी गाड़ियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करेगी ताकि उन्हें किसी और जगह पर फिर से रजिस्टर किया जा सके. लेकिन, अगर आपकी डीजल गाड़ी ने अपने 15 साल की मियाद पूरी कर ली है तो उसे सरकार की तरफ से एनओसी नहीं मिलेगा. यानी ऐसी गाड़ियां कहीं भी रजिस्टर नहीं की जा सकेंगी.
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दिल्ली परिवहन विभाग ने इसको लेकर विस्तृत जानकारी भी दी है. परिवहन विभागी ने आदेश जारी करते हुए कहा, 'ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है. ऐसी स्थिति में इन पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग ही अंतिम रास्ता बचता है? ऐसा नहीं है. कुछ उपाय हैं जिससे दिल्ली में इन गाड़ियों को चला सकते हैं.'
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के चलते राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए थे. लेकिन, इन गाड़ियों को अब भी चलाने लायक बनाया जा सकता है. इसके लिए आपको अपनी गाड़ी में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे. अपने 10 साल से अधिक पुराने वाहन को ईवी में बदलवा दें तो उसे दिल्ली में चला सकते हैं.
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अगर आपके पास भी कोई 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी है और आप उसे किसी दूसरे राज्य में ले जाने के लिए नहीं बेचना चाहते तो उसे ईवी में कनवर्ट कराना ही एक मात्र विकल्प है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि पुरानी डीजल गाड़ी को ईवी में कनवर्ट करा कर दिल्ली में चलाया जा सकता है. सरकार ने पहले ही डीजल गाड़ियों को इवी में कनवर्ट कराने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया था जिसके नियम बनाए जा रहे हैं.
- इसके लिए आपको पहले अपनी डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कनवर्ट करना होगा.
- अपने 10 साल से अधिक पुराने वाहन को ईवी में बदलवा दें तो उसे आप दिल्ली में चला सकते हैं.
- डीजल गाड़ी को ईवी में बदलवाने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे.
- आप अपनी कार का दिल्ली से बाहर किसी रिश्तेदार के नाम पर उनके राज्य का रजिस्ट्रेशन कराएं और गाड़ी को उस राज्य में भेज दें.
- या फिर आप किसी कार डीलर के हाथों उस गाड़ी को बेच दें जो किसी और राज्य के लिए उसे ले लेगा.
- इसके अलावा आप अपनी पुरानी गाड़ी को ईवी में कनवर्ट करा सकते हैं.
- अगर आप चाहें तो 2-3 लाख रुपये खर्च कर पुरानी गाड़ी को ईवी में बदल लें तो आप उस कार को दिल्ली में चला सकेंगे.