नई दिल्लीः जब से देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की वजह से मार्च के महीने से लॉकडाउन लगा है, तब से सरकार ने टैक्स (Tax) और पोस्ट ऑफिस (Post Office) से संबंधित निवेश स्कीमों को लेकर के राहत प्रदान की हैं. इससे ज्यादातर लोगों को राहत मिली है. हालांकि इनमें से कई सारी डेडलाइन ऐसी भी हैं, जिनकी समयसीमा 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रही हैं. हम आपको इन्हीं डेडलाइंस के बारे में बताने जा रहे है.


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Self Assessment Tax की आखिरी तारीख
अगर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सेल्फ असेसमेंट (Self Assesment) एक लाख रुपये से ज्यादा का है तो फिर इसका भुगतान करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अन्यथा आपको जुर्माना देना होगा. सीबीडीटी द्वारा जारी 24 जून को किए गए आदेश के मुताबिक बिना जुर्माना के सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख ये ही है. इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है. 


EPF में बढ़ जाएगा contribution
कंपनियों और कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार ने ईपीएफ में तीन महीने के लिए 2 फीसदी ब्याज अपनी तरफ से देने का ऐलान किया था. इससे कर्मचारियों को 12 फीसदी के बजाए 10 फीसदी बेसिक सैलरी की राशि ईपीएफ खाते में जमा हो रही थी. वहीं अब 31 जुलाई के बाद से ईपीएफ पहले की तरह 12 फीसदी ही कटेगा, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी भी कम हो जाएगी. 


2018-19 के लिए आईटीआर रिटर्न
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर रिटर्न (ITR Return) को भरने की आखिरी तारीख दो बार बढ़ा दी थी. पहले, 31 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 और फिर 31 जुलाई, 2020 की मूल समय सीमा तक रिटर्न भरा जा सकता था. यदि कोई व्यक्ति निर्धारित आईटीआर दायर नहीं करता है, यदि देय हो, तो समय सीमा (यानी, 31 जुलाई), तब वह/ वह वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा.


वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करना
FY2018-19 के लिए एक संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 30 जून, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दी गई थी. यदि इस समय सीमा तक संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो एक व्यक्तिगत करदाता संशोधित आईटीआर दाखिल करने का अवसर खो देगा. दायर की गई मूल आयकर रिटर्न में की गई गलतियों को सुधारने के लिए एक संशोधित आईटीआर दायर किया जाता है.


वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर-बचत निवेश करने की अंतिम तिथि
यदि आपने अभी भी FY2019-20 के लिए  टैक्स बचाने के लिए निवेश को पूरा नहीं किया है, तो आपके पास ऐसा करने के लिए 31 जुलाई, 2020 तक का समय है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचाने के लिए निवेश करने की समय सीमा को 31 मार्च, 2020 से 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था. यदि आप इस समय सीमा को चूक जाते हैं, तो आप वित्तीय वर्ष के लिए अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम नहीं कर पाएंगे. 


छोटी बचत योजना खातों के लिए समय सीमा विस्तार
सरकार ने विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के नियमों में ढील दी थी. ये 31 जुलाई को समाप्त हो जाएंगे. छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों के लिए कुछ नियमों में ढील दी गई थी.


  • पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा (आरडी) खाताधारक 31 जुलाई, 2020 तक अपने आरडी खाते में मार्च, अप्रैल, मई और जून, 2020 तक की किश्तें बिना रिवाइवल शुल्क या डिफॉल्ट शुल्क के जमा कर सकते हैं.

  • सुकन्या समृद्धि योजना योजना के संबंध में, यदि 25 मार्च, 2020 और 30 जून, 2020 के बीच की अवधि के दौरान 10 वर्ष की आयु किसी लड़की की हुई है, तो लॉकडाउन की अवधि, तो ऐसी बालिका के लिए योजना का खाता 31 जुलाई, 2020 तक खोला जा सकता है.

  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Scheme) खाताधारक जो अपने खाते का विस्तार करना चाहते हैं और लॉकडाउन अवधि के दौरान समाप्त एक्सटेंशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 से पहले अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से एक ईमेल भेजकर ऐसा कर सकते हैं.


टीडीएस / टीसीएस विवरण दर्ज करने की अंतिम तिथि
24 जून, 2020 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार ने घोषणा की कि TDS और TCS statement फाइल करने की आखिरी ताऱि 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दी गई है. घोषणा के अनुसार, TDS / TCS का स्टेटमेंट करने और TDS जारी करने का समय वित्त वर्ष 2019-20 के लिए करदाताओं को अपनी आय की वापसी के लिए करदाताओं को सक्षम करने के लिए टीसीएस प्रमाण पत्र (TDS Certificate) आवश्यक हैं. टीडीएस / टीसीएस विवरण प्रस्तुत करने और वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित टीडीएस / टीसीएस प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि केवल 31 जुलाई, 2020 और 15 अगस्त, 2020 क्रमशः तक बढ़ा दी गई है.


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