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नई दिल्ली: इन दिनों भारत समेत दुनियाभर में नए श्रम कानून को लेकर चर्चा काफी तेज है. दरअसल, कई देशों में कर्मचारियों के फोर डेट वर्किंग यानी हफ्ते में चार दिन काम करने को लेकर तमाम बातें हो रही हैं. कई देशों में ये नियम लागू भी है. अब इस लिस्ट में बेल्जियम (Belgium) भी शामिल हो गया है. बेल्जियम की सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन की कटौती के बिना सप्ताह में चार दिन काम करने का विकल्प दिया है.
आपको बता दें कि बेल्जियम में लेबर यूनियन (Labour Unions) और बिजनेस ग्रुप्स के बीच एक डील हुई है, जिसे लेबर मार्केट सुधारों की सीरीज के रूप में देखा जा रहा है. बेल्जियम में लंबे समय से श्रम कानूनों के सुधारों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, जिसके बाद लेबर यूनियन और बिजनेस ग्रुप्स के बीच लंबी बातचीत हुई है. अब सरकार ने निर्णय लेते हुए ऐलान कर दिया है कि सप्ताह में चार दिन काम किया जा सकेगा.
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इस आदेश में एक सबसे मजेदार नियम है, जो लोगों को खूब पंसद भी आ रहा है वो ये कि शिफ्ट खत्म होने के बाद आप काम संबंधी अपने सभी डिवाइस ऑफ कर दीजिए और इसके बाद आप बॉस या ऑफिस से किए गए किसी भी मैसेज को इग्नोर करने का अधिकार भी रखते हैं यानी बॉस कोई आदेश दे तो आप उसे नजरअंदाज करने का अधिकार भी रखते हैं. इसके लिए आपको अगले दिन ऑफिस जाने पर कोई दंड भी नहीं मिलेगा.
बेल्जियम के प्रधानमंत्री (Belgium Prime Minister) अलेक्जेंडर डी क्रू (Alexander De Croo) ने कहा कि कोविड-19 के कारण ‘काम करने के नए तरीके’ चलन में आ गए हैं और अब कर्मचारी और नियोक्ता को ज्यादा छूट दी जाएगी. इस नए बदलाव के साथ ही पूर्णकालिक कर्मचारी सप्ताह में चार दिन काम करने के हकदार होंगे. इसके लिए उन्हें अपने नियोक्ता से अनुमति लेनी होगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि नियोक्ता कर्मचारी की चार दिन काम करने की मांग को ठुकरा सकता है, परंतु उसे ऐसा करने का कोई ठोस कारण लिखित में बताना होगा.
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गौरतलब है कि बेल्जियम के अलावा, ब्रिटेन भी अपने देश में ये नियम लागू करने जा रहा है. हालांकि, वहां ये नियम जून महीने से लागू होगा. यहां हफ्ते में चार दिन काम को पहले ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा. फिलहाल इसके लिए 30 कंपनियों ने अपनी सहमति दी है.