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PF Covid Advance: कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को EFP कोविड एडवांस लेने की सुविधा दी है. अब 6 करोड़ EPF सब्सक्राइबर्स के लिए एक और राहत की खबर है. इसका फायदा तब भी उठाया जा सकता है, जब किसी की नौकरी चली गई हो.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्य के नौकरी छोड़ने के बाद भी कोविड एडवांस का फायदा लेने की इजाजत दे दी है. EPFO की ओर से दी गई इस राहत के मुताबिक अगर किसी सदस्य की नौकरी चली गई हो, और वो अबतक नौकरी की तलाश में है, तो इस दौरान वो पीएफ फंड का कुछ हिस्सा कोविड एडवांस के तौर पर निकाल सकता है. ये पैसा मेंबर को पीएफ अकाउंट वापस लौटाने की भी जरूरत नहीं होगी.
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EPFO के पास विशिष्ट PF एडवांस नियम, फॉर्म और इस तरह के एडवांस का फायदा उठाने के लिए प्रक्रिया है, जिसमें कोविड-19 भी शुमार है. कर्मचारी को 3 महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की राशि तक या EPF खाते में सदस्य की जमा राशि के 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, पीएफ निकाल सकता है. पीएफ बैलेंस में कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान शामिल है. उनके योगदान पर मिला ब्याज भी इसमें शामिल है.
पीएफ एडवांस का आवेदन करने के लिए कर्मचारी EPF India की वेबसाइट पर लॉग इन करके ये काम कर सकता है, साथ ही अपने फोन से भी पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है. सबसे जरूरी बात, भले ही आपने मेडिकल या किसी अन्य जरूरतों के लिए पहले पीएफ एडवांस लिया हो, आप फिर भी ये एडवांस ले सकते हैं. ईपीएफओ ने बताया है कि ईपीएफ योजना के तहत प्राप्त किसी भी एडवांस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है.
हालांकि, अगर कोई अब भी पीएफ एडवांस लेने में सक्षम नहीं है तो ये मामला कई दूसरे मुद्दों के साथ KYC अपडेट का हो सकता है. यानी हो सकता है कि आपके खाते का केवाईसी अपडेट न हो, जिस वजह से आपका एडवांस अटक रहा हो. अगर आप पीएफ एडवांस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यह तभी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपका UAN, आधार से लिंक होना जरूरी है और बैंक खाते के केवाईसी और मोबाइल नंबर को UAN से लिंक होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया है, तो आपको मेंबर पोर्टल पर अपना केवाईसी जमा करके अपना केवाईसी अपडेट कराना होगा.
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