पीएफ़ में अनिवार्य अंशदान को घटाकर 10 फ़ीसद कर सकता है ईपीएफ़ओ
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पीएफ़ में अनिवार्य अंशदान को घटाकर 10 फ़ीसद कर सकता है ईपीएफ़ओ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का न्यासी बोर्ड अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अनिवार्य अंशदान को घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को शनिवार (27 मई) को मंजूरी दे सकता है. मौजूदा व्यवस्था के तहत कर्मचारी व नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) में कुल मिला कर मूल वेतन की 12-12 प्रतिशत राशि का योगदान (प्रत्येक) करते हैं.

श्रमिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का न्यासी बोर्ड अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अनिवार्य अंशदान को घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को शनिवार (27 मई) को मंजूरी दे सकता है. मौजूदा व्यवस्था के तहत कर्मचारी व नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) में कुल मिला कर मूल वेतन की 12-12 प्रतिशत राशि का योगदान (प्रत्येक) करते हैं.

सूत्रों ने बताया कि ईपीएफओ की बैठक 27 मई 2017 को पुणे में होनी है. बैठक के एजेंडे में यह विषय भी है. इसके तहत कर्मचारी व नियोक्ता द्वारा अंशदान को घटाकर मूल वेतन (मूल वेतन व महंगाई भत्ता सहित) का 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय को इस बारे में कई ज्ञापन मिले हैं जिनके अनुसार इस तरह के कदम से कर्मचारियों के पास खर्च के लिए अधिक राशि बचेगी जबकि नियोक्ताओं की देनदारी भी कम होगी.

वहीं श्रमिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है. उनका कहना है कि इससे ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कमजोर होंगी. ईपीएफओ के एक न्यासी व भारतीय मजदूर संघ के नेता पी जे बनसुरे ने कहा,‘हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे. यह श्रमिकों के हित में नहीं है.’

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