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नई दिल्ली: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation-ESIC) ईएसआईसी) ने महिलाओं के लिए बीमारी लाभ लेने की शर्तों में ढील दी है. साथ ही अपने सर्विस डिलिवरी मैकेनिज्म को सुधारने के लिए नए अस्पतालों को भी खोलने का फैसला किया है.
ESIC ने मंगलवार को बीमारी लाभ लेने के लिए बीमित महिलाओं (insured women) के अंशदान की शर्तों को आसान बनाने का ऐलान किया. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में ESIC की 184वीं बैठक 22 फरवरी को आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसलों का ऐलान किया गया.
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श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि इस बैठक में अपने बीमित कर्मचारियों के लाभ के लिए चिकित्सा ढांचे में सुधार के लिए कई जरूरी फैसले लिए गए. इससे सेवा आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा. बैठक में ESIC ने मातृत्व लाभ (Maternity benefit) लेने वाली बीमित महिला के लिए बीमारी लाभ लेने के लिए अंशदान की शर्तों को और आसान किया है. इसके पहले ESIC ने मातृत्व लाभ (Maternity benefit) को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया था.
महिलाओं के लिए शर्तों में यह छूट 20 जनवरी, 2017 से लागू होगी. उसी दिन से मातृत्व लाभ को बढ़ाने का फैसला भी प्रभावी हुआ था. कुछ मामलों में महिलाएं मातृत्व लाभ लेने के बाद बीमारी लाभ नहीं ले पाती थीं. इसकी वजह यह थी कि वे इसके लिए न्यूनतम 78 दिन के अंशदान की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती थीं. लेकिन अब ये शर्त नहीं है, अब इन शर्तों को उदार किया गया है. अब, बीमित महिला मातृत्व लाभ पाने की हकदार होगी, अगर तुरंत पूर्ववर्ती लगातार दो अंशदान अवधियों में उसके संबंध में देय अंशदान 35 दिनों से कम न हो.
हरिद्वार और आसपास के जिलों में बीमित लोगों की चिकित्सा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हरिद्वार, उत्तराखंड में 5 एकड़ भूमि पर 50 अति-विशिष्टता बिस्तरों (Super Specialty beds) सहित 300 बिस्तरों का अस्पताल और स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण करने का निर्णय लिया है. अस्पताल लगभग 2.55 लाख बीमाकृत कामगारों और उनके परिवारवालों को मेडिकल सेवाएं दे पाएगा.
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