मुंबई : सरकार के नीतिगत फैसले के तहत रिजर्व बैंक ने आज कहा कि किसान तीन लाख रूपये तक का फसल ऋण सब्सिडी वाली सात प्रतिशत की ब्याज दर पर ले सकते हैं। यदि वे ऋण का भुगतान समय पर करते हैं तो ब्याज की दर चार प्रतिशत पर आ सकती है।
रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ‘बैंकों को किसानों को लघु अवधि का तीन लाख रूपये का कर्ज सात प्रतिशत सालाना की दर पर उपलब्ध कराने के लिए दो प्रतिशत वार्षिक की सहायता मिलेगी।’ इसी तरह समय पर कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को तीन प्रतिशत सालाना की ब्याज सहायता दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि इसका मतलब है कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2016-17 के दौरान फसल ऋण चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर मिलेगा।
यह लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो यह रिण लेने के एक साल बाद कर्ज का भुगतान करते हैं। किसानों को अपनी उपज को सस्ते में बेचने से रोकने तथा उसे भंडारगृह में रखने के लिए प्रोत्साहित करने को छोटे और सीमान्त किसानों को ब्याज सहायता किसान क्रेडिट कार्ड के साथ दी और कटाई के छह महीने बाद तक उसी दर पर दी जाएगी, जो फसल ऋण पर मिली थी। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत के लिए बैंकों को पुनर्गठित राशि पर पहले साल के लिए दो प्रतिशत की ब्याज सहायता जारी रहेगी।