बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए राहत भरी खबर, 48 घंटे में मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम
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बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए राहत भरी खबर, 48 घंटे में मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम

बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान 4 राज्य- केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ है. सरकारी बीमा कंपनियों ने क्लेम सेटलमेंट में रियायत की गाइडलाइंस भी जारी की है.

बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए राहत भरी खबर, 48 घंटे में मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है और बीमा कंपनियां बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमित क्लेम सेटलमेंट की प्रकिया में तेजी ला रही है. बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान 4 राज्य- केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ है. सरकारी बीमा कंपनियों ने क्लेम सेटलमेंट में रियायत की गाइडलाइंस भी जारी की है. देश के 4 राज्यों में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है इसका पूरा मूल्यांकन होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कंपनियों का मानना है कि इस बार बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और हर राज्य में 150 से 200 करोड़ तक का बीमित क्लेम हो सकता है.

देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस के CMD अतुल सहाई के मुताबिक सरकारी कंपनियों ने क्लेम सेटलमेंट में रियायत से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की है और कंपनियां रिपोर्ट मिलने के बाद 24-48 घंटे में क्लेम सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही है. अतुल सहाई के मुताबिक प्रॉपर्टी से हुए नुकसान का पूरा मुल्यांकन करने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ओडिशा के फोनी तूफान में 250 से 300 करोड़ तक का क्लेम था. इसको देखते हुए हर राज्य में 200 करोड़ तक का बीमित क्लेम हो सकता है. 

बीमा क्लेम सेटलमेंट की प्रकिया को पूरा करने के लिए कंपनियों ने प्रभावित इलाकों के अपने ग्राहकों को SMS के जरिए सूचना भेजी है और क्लेम प्रकिया में रियायत भी दी है. यानी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में FIR, फायर बिग्रेड रिपोर्ट की पॉलिसी होल्डर्स को छूट दी गई है. इसके अलावा देरी से सूचना देने पर भी बीमा कंपनी किसी तरह का चार्ज नहीं वसूल करेगी.

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