1 जनवरी से बदल जाएगा Cheque से पेमेंट करने का नियम, आपको जानना है जरूरी
आरबीआई के अनुसार, `पॉजिटिव पे` को उपभोक्ता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यह चेक का उपयोग करके धोखाधड़ी के मामलों को कम करने में मदद करेगा.
नई दिल्लीः अगले साल की शुरुआत से चेक से पेमेंट (Cheque payment) करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऐसे में लोगों को 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर इन नियमों का पालन करना होगा. हालांकि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा. केंद्रीय बैंक ने चेक भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए ये कदम उठाया है.
लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम
आरबीआई ने कहा है 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू करेगा. इस सिस्टम में 50 हजार से अधिक के पेमेंट पर दोबारा से रि-कंफर्म करना होगा. इस सिस्टम के जरिए चेक को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के लिए जारी हो सकेगा. इसके जरिए चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम, पेयी और राशि की डिटेल्स को देना होगा.
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हालांकि ये सारी डिटेल्स बैंक द्वारा एक बार फिर से चेक की जाएगी. अगर किसी तरह की विसंगति सीटीएस में आती है तो फिर इसमें सुधार किया जाएगा.
बैंक दें ग्राहकों को इस बारे में जानकारी
आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को अपने ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट, शाखाओं में प्रदर्शन, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की सलाह दी जाती है. आरबीआई ने आगे कहा कि केवल वे चेक जो इस प्रणाली के निर्देशों के अनुरूप हैं, सीटीएस ग्रिड में विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किए जाएंगे. हालांकि, बैंक सीटीएस के बाहर जमा और जमा किए गए चेक के समान व्यवस्था लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
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