1 अगस्त से सस्ता होगा फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराना
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1 अगस्त से सस्ता होगा फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराना

हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। एक अगस्त से विमान का टिकट कैंसिल कराना सस्ता हो जाएगा। नए नियमों के अनुसार एयरलाइंस मूल किराया और ईंधन शुल्क से ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज नहीं काट सकेंगी। रिफंड के नाम पर प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं ले सकेंगी। यात्री के नाम में करेक्शन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं पड़ेगा।

1 अगस्त से सस्ता होगा फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराना

नई दिल्ली: हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। एक अगस्त से विमान का टिकट कैंसिल कराना सस्ता हो जाएगा। नए नियमों के अनुसार एयरलाइंस मूल किराया और ईंधन शुल्क से ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज नहीं काट सकेंगी। रिफंड के नाम पर प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं ले सकेंगी। यात्री के नाम में करेक्शन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं पड़ेगा।

डीजीसीए ने इस बारे में नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें यह कहा गया है, ‘टिकट रद्द कराने या इस्तेमाल नहीं करने की स्थिति में एयरलाइंस सभी वैधानिक कर तथा उपभोक्ता विकास शुल्क/हवाई अड्डा विकास शुल्क/यात्री सेवा शुल्क वापस करेंगी। यह नियम किसी भी ऑफर के तहत बुक कराए गए टिकटों पर भी लागू होगा। अगर किसी यात्री ने फ्लाइट का टिकट क्रेडिट कार्ड या कैश में बुक कराया है तो टिकट कैंसिल कराने के नियमों में काफी फेरबदल किए गए हैं।

यात्रा टिकट रद्द कराये जाने के समय लिये जाने वाले शुल्क की सीमा तय की गई है, साथ ही किराया लौटाने की प्रक्रिया के दौरान लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क पर भी रोक लगा दी गई है। यह व्यवस्था एक अगस्त से लागू हो जाएगी। इसके अलावा हवाई सेवा देने वाली कंपनियों को ‘स्पष्ट तरीके’ से इसका संकेत देना चाहिये कि किसी टिकट के रद्द होने पर कितनी राशि लौटाई जा सकती है।

विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा, ‘किसी भी स्थिति में एयरलाइन कंपनियां रद्दीकरण शुल्क आधार किराए एवं ईंधन अधिभार के योग से अधिक नहीं लगा सकती हैं।’ डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया कि एयरलाइन कंपनियां किराया वापसी के दौरान अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती हैं। नये नियमों के तहत डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि टिकट रद्द होने या उसके प्रयोग नहीं होने की स्थिति में एयरलाइन कंपनियों को ग्राहक को सभी सांविधिक कर, प्रयोगकर्ता विकास शुल्क या हवाईअड्डा विकास शुल्क या यात्री सेवा शुल्क वापस करने होंगे। डीजीसीए के प्रमुख एम. सत्यावती ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा कि यह नियम एक अगस्त से प्रभावी होंगे।

रिफंड की तीन शर्तें

-कार्ड पेमेंट से टिकट: सात दिन के अंदर पैसे वापस मिलने चाहिए।
-नकद पैसे टिकट: जिस ऑफिस से टिकट खरीदा गया है वहां से तत्काल रिफंड।
-एजेंट,पोर्टल से टिकट: अधिकतम 30 दिन में रिफंड।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

 

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