नई दिल्ली: Packaged Water New Rule: मार्केट में अब ऐसी पानी की बोतलें नहीं बेची जा सकेंगी जिन पर BIS मार्क नहीं लगा होगा. Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने इसके लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. जो भी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां पैकेज्ड पानी या मिनरल पानी (packaged drinking water and mineral water) बेचेंगी उन्हें FSSAI लाइसेंस से पहले BIS लाइसेंस लेना पड़ेगा. FSSAI का ये आदेश 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा. 


पानी की बोतलों पर नया आदेश


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

FSS एक्ट 2006 के सेक्शन 31 के मुताबिक देश में किसी भी फूड बिजनेस को शुरू करने से पहले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) को लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. अब इसमें नया रेगुलेशन जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति पैकेज्ड पीने का पानी, मिनरल पानी की मैन्यूफैक्चरिंग, बिक्री या बिक्री के लिए प्रदर्शनी नहीं कर सकता, अगर उसमें BIS मार्क (Bureau of Indian Standards) नहीं है.


ये भी पढ़ें- 1 अप्रैल से PAN कार्ड हो जाएगा बेकार! अगर Aadhaar से नहीं किया लिंक, 10,000 का जुर्माना भी लगेगा 


अगर लेना है FSSAI लाइसेंस


इन मैन्यूफैक्चरर्स को अगर बिजनेस के लिए FSSAI से सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन चाहिए तो सबसे पहले उन्हें BIS सर्टिफिकेट हासिल करना होगा. FSSAI ने कहा है कि सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, जो पैकेज्ड पीने के पानी और मिनरल पानी के लिए नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अनिवार्य रूप से BIS लाइसेंस की कॉपी या फिर FoSCoS के ऑनलाइन सिस्टम पर उस लेटर की कॉपी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें BIS लाइसेंस एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग की बात हो. 


FSSAI लाइसेंस के लिए नई शर्त


FSSAI का कहना है कि हालांकि ऐसा देखा गया है कि कई पैकेज्ड पानी बनाने वाली कंपनियां FSSAI के साथ जुड़ी हैं और काम कर रही हैं, लेकिन बिना BIS सर्टिफिकेशन मार्क के साथ. FSSAI ने साफ किया है कि अबसे BIS लाइसेंस या एप्लीकेशन को FSSAI का लाइसेंस हासिल करने से पहले दिखाना पहली शर्त होगी. यानी पहले BIS लाइसेंस दिखाना होगा उसके बाद ही FSSAI लाइसेंस बन पाएगा. 


लाइसेंस रीन्यूअल के लिए भी BIS जरूरी


इतना ही नहीं लाइसेंस की रीन्यूअल के लिए भी BIS लाइसेंस जरूरी होगा, बिना BIS लाइसेंस दिखाए कंपनियों का लाइसेंस भी रीन्यू नहीं किया जाएगा. साथ ही BIS लाइसेंस मिलने के बाद ही फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स ऑनलाइन सालाना रिटर्न भर पाएंगे. FSSAI के ये आदेश 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे. 


ये भी पढ़ें- 819 रुपये वाला LPG सिलेंडर मिलेगा सिर्फ 119 रुपये में, जल्द उठाएं फायदा, ये रहा तरीका


LIVE TV