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नई दिल्ली: अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान फ्लाइट टिकट (Flight Ticket) बुक की थी और टिकट के रिफंड (Refund) का अब तक इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, सकरकार ने कहा है कि एयरलाइन कंपनियों को 25 मार्च से 3 मई 2020 के दौरान खरीदे गए टिकटों की पूरी राशि वापस करनी होगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देशों का हवाला दिया है.
लोक सभा में रामकृपाल यादव (Ram Kripal Yadav) के प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने यह जानकारी दी.
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यादव ने पूछा था कि क्या 25 मार्च से 3 मई 2020 के बीच लॉकडाउन के दौरान की यात्रा संबंधी बुकिंग और प्राप्त भुगतान पर बिना कोई रद्द किए जाने वाला शुल्क लगाए सभी विमानन कंपनियों को धन लौटाने का कोई निर्देश दिया गया है?
इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रवासी विधि प्रकोष्ठ (Migrant Law Cell) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (Union of India) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के तहत नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 7 अक्टूबर 2020 को सर्कुलर जारी करके एयरलाइनों को रिफंड जारी करने का निर्देश दिया है.
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उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2020 को जारी सर्कुलर के अनुसार, इसमें एयरलाइनों को निर्धारित अवधि के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्रा के संबंध में बुक की गई टिकट की पूरी धनराशि इस सर्कुलर की शर्तों के तहत वापस करनी होगी.
पुरी ने कहा कि एयर इंडिया (Air India) ने सूचित किया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान यात्रा के लिए 25 मार्च 2020 से 3 मई 2020 के दौरान खरीदे गए टिकटों के रिफंड का कोई आवेदन लंबित नहीं है.