न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिये ईपीएस-95 में संशोधन
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न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिये ईपीएस-95 में संशोधन

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद योजना के 50 लाख पेंशनर हर महीने कम से कम 1,000 रुपये पेंशन के हकदार हो गये हैं। अब तक 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन एक प्रशासनिक आदेश के तहत दी जा रही थी।

नयी दिल्ली: श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद योजना के 50 लाख पेंशनर हर महीने कम से कम 1,000 रुपये पेंशन के हकदार हो गये हैं। अब तक 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन एक प्रशासनिक आदेश के तहत दी जा रही थी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इससे पहले ईपीएस-95 के तहत 31 मार्च 2015 के बाद से हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन उपलब्ध कराने के लिये प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था। लेकिन अब श्रम मंत्रालय ने 16 जून को एक अधिसूचना जारी कर योजना में औपचारिक रूप से संशोधन कर दिया है।’ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएस-95 योजना के तहत एक सितंबर 2014 से इस तरह की पात्रता उपलब्ध करानी शुरू कर दी थी।

अधिकारी ने कहा, ‘जब इस संबंध में पहली अधिसूचना जारी की गई थी वह 2014-15 के लिये थी, इसलिये उसका लाभ 31 मार्च 2015 तक ही उपलब्ध था। ईपीएफओ ने इसके बाद प्रशासनिक आदेश के जरिये इसे आगे बढ़ाया।’ पिछले साल 29 अप्रैल को केन्द्र मंत्रिमंडल ने ईपीएस योजना के अंशधारकों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के बाद भी दीर्घकालिक लिहाज से न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने को मंजूरी दे दी थी। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन की इस योजना को लगातार जारी रखने के लिये सालाना बजट समर्थन भी जारी रखने की मंजूरी दे दी।

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