सरकार EPF टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों की श्रेणी को अधिसूचित करेगी
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सरकार EPF टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों की श्रेणी को अधिसूचित करेगी

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की श्रेणी अधिसूचित करेगी जो भविष्य निधि निकासी पर विवादस्पद कर प्रस्ताव के दायरे में नहीं आएंगे। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में एक अप्रैल 2016 के बाद कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में होने वाले योगदान की निकासी पर 60 प्रतिशत कर का प्रस्ताव किया है। हालांकि यह कर उस स्थिति में नहीं लगेगा जब निकासी के बाद वह कर के दायरे में आने वाली राशि पेंशन उत्पादों में निवेश किया जाएगा।

सरकार EPF टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों की श्रेणी को अधिसूचित करेगी

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की श्रेणी अधिसूचित करेगी जो भविष्य निधि निकासी पर विवादस्पद कर प्रस्ताव के दायरे में नहीं आएंगे। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में एक अप्रैल 2016 के बाद कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में होने वाले योगदान की निकासी पर 60 प्रतिशत कर का प्रस्ताव किया है। हालांकि यह कर उस स्थिति में नहीं लगेगा जब निकासी के बाद वह कर के दायरे में आने वाली राशि पेंशन उत्पादों में निवेश किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, ‘हमने वित्त विधेयक 2016 में कर्मचारियों की श्रेणी को रखा है। सरकार ईपीएफ कर के दायरे से कर्मचारियों की श्रेणी को अधिसूचित करेगी।’ इस श्रेणी के कर्मचारी मुख्य रूप से वे होंगे जिन्हें प्रति महीने 15,000 रुपये तक का वेतन मिलता है।

ईपीएफ कर को लेकर कर्मचारी संगठनों और राजनीतिक दलों के कड़े विरोध को देखते हुए जेटली ने प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का संकेत दिया है। उन्होंने इस सप्ताह की शुरूआत में कहा था, ‘इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया आयी हैं। जब सदन में यह चर्चा के लिये आएगा, मैं जवाब के दौरान सरकार के अंतिम निर्णय के बारे में जानकारी दूंगा।’

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