GST On Popcorn: पॉपकॉर्न की विभिन्न किस्मों पर अलग-अलग दरें लागू होंगी. सामान्य नमक और मसाले वाले पॉपकॉर्न पर कम टैक्स है, जबकि मीठे, कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर ज्यादा टैक्स देना होगा.
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GST Council Meet: आपने यह कहावत तो कई बार सुनी होगी कि 'दाने-दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम'. यानी किस निवाले को कौन खाएगा यह तय होता है. लेकिन अब पॉपकॉर्न लेते वक्त भी आपको यह ध्यान देना होगा कि कौन पॉपकॉर्न खाना महंगा होगा और कौन उससे सस्ता. क्योंकि सरकार पॉपकॉर्न के अलग-अलग प्रकार पर अलग-अलग टैक्स वसूलेगी.
शनिवार को हुए जीएसटी परिषद की बैठक के बाद काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर लगने वाले टैक्स को लेकर भ्रम दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है. परिषद ने स्पष्ट किया कि खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न पर लगने वाला टैक्स उसकी पैकेजिंग और सामग्री के आधार पर अलग-अलग होगा. यदि पॉपकॉर्न पहले से पैक है लेकिन उस पर लेबल नहीं है, तो उस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा. वहीं, अगर इसे पैक और लेबल के साथ बेचा जाता है, तो 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी
हालांकि, जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाकर कारमेलाइज्ड किया जाता है, तो इसे चीनी कन्फेक्शनरी की श्रेणी में रखा जाता है. इस कारण इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू किया जाएगा. परिषद ने यह भी कहा कि कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि मौजूदा टैक्स व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एक सर्कुलर जारी करेगा.
जीएसटी परिषद के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि पॉपकॉर्न की विभिन्न किस्मों पर अलग-अलग दरें लागू होंगी. सामान्य नमक और मसाले वाले पॉपकॉर्न पर कम टैक्स है, जबकि मीठे, कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर ज्यादा टैक्स देना होगा.
काली मिर्च के सप्लाई पर कोई टैक्स नहीं
बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश हो, उन पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. काली मिर्च, चाहे वह ताजा हरी काली मिर्च हो या सूखी काली मिर्च, और किशमिश, यदि इसे किसी किसान द्वारा आपूर्ति की जाती है, तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा. वहीं, बैंकों और एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) द्वारा लोन की शर्तों का पालन न करने पर लगाए गए दंड शुल्क या अन्य शुल्क पर कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा.