रेस्टोरेंट को दही पर GST लेना पड़ा भारी, कोर्ट ने दिया यह आदेश
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रेस्टोरेंट को दही पर GST लेना पड़ा भारी, कोर्ट ने दिया यह आदेश

जीएसटी के नाम पर कई बार दुकानदार ग्राहकों से ऐसे सामान पर भी टैक्स वसूल लेते हैं जिन पर जीएसटी देय नहीं है. ऐसा ही कुछ मामला तिरुनेलवेली कंज्यूमर फोरम में सामने आया.

रेस्टोरेंट को दही पर GST लेना पड़ा भारी, कोर्ट ने दिया यह आदेश

नई दिल्ली : जीएसटी के नाम पर कई बार दुकानदार ग्राहकों से ऐसे सामान पर भी टैक्स वसूल लेते हैं जिन पर जीएसटी देय नहीं है. ऐसा ही कुछ मामला तिरुनेलवेली कंज्यूमर फोरम में सामने आया. यहां की कंज्यूमर फोरम ने ऐसे ही एक मामले में होटल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल ग्राहक ने होटल से 40 रुपये की दही खरीदी. इस पर होटल ने ग्राहक से 2 रुपये जीएसटी वसूला और 2 रुपये बतौर पैकेजिंग चार्ज लिया. जबकि हकीकत यह थी कि दही पर जीएसटी लागू ही नहीं था.

जीएसटी अधिकारियों से भी की शिकायत
ग्राहक ने जब जीएसटी का पैसा देने से इनकार किया तो ग्राहक से कहा गया कि होटल के सिस्टम में दही पर जीएसटी का रेट फीड किया गया है, इसलिए ग्राहक को इसका भुगतान करना होगा. ग्राहक ने इस बारे में जीएसटी अधिकारियों से भी शिकायत की. लेकिन ध्यान नहीं दिया गया. बाद में मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा जहां ग्राहक ने अपना पक्ष रखा. सुनवाई के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने 10 हजार रुपये की रकम हर्जाने के तौर पर तय की.

इसके अलावा 5000 रुपये के खर्च के तौर पर देने के लिए कहा. साथ ही 4 रुपये जो अतिरिक्त लिए गए थे उसे भी वापस करने का आदेश दिया. एक महीने में पेमेंट नहीं करने पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भरने का भी आदेश दिया.

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