नई दिल्लीः LPG सिलेंडर में गैस कम होने की शिकायतें लगातार ही मिलती रहती हैं. हालांकि इस मामले में शिकायत करने पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई LPG एजेंसी संचालक या फिर डिलीवरी मैन (Delivery Man) पर नहीं होती है. लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब आप उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) में गैस सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाने पर इसकी शिकायत कर सकेंगे. केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में साफ कहा है कि अगर कोई भी गैस वितरक उपभोक्ताओं के अधिकार पर डाका डालता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.


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एक महीने में लिया जाएगा फैसला 
नए कानून के तहत अब अगर एलपीजी सिलेंडर समय से पहले समाप्त होने की शिकायत वितरक में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. एक माह के अंदर आपकी शिकायत पर संज्ञान ले लिया जायेगा.


रद्द हो सकता है एजेंसी का लाइसेंस
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो जाने के बाद अब अगर उपभोक्ता को कम एलपीजी मिलती है, तो एलपीजी वितरक पर कार्रवाई तो होगी ही. साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. 


उपभोक्ता नहीं चेक करते वजन
ज्यादातर उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर की डिलिवरी लेते समय उसका वजन चेक नहीं करते हैं. एलपीजी की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति सप्लाई करते वक्त अपने साथ वजन तौलने वाली मशीन साथ नहीं रखते हैं. अगर कोई उपभोक्ता सिलेंडर तौलने का दबाव डालता है, तब ही मशीन निकालकर वजन मापा जाता है. इस तरह देखा जाये, तो हर दिन हजारों उपभोक्ताओं के घर बिना वजन किए ही एलपीजी सिलेंडर बिना रोक-टोक के पहुंच जाता है. लेकिन नए कानून से इस तरह की घटतौली पर अंकुश लगेगा.


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