कोरोना वायरस के क्या आपने भी पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए आवेदन किया था? लेकिन किन्हीं कारणों के चलते आवेदन रद्द हो गया है, तो परेशान होने की बात नहीं है.
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नई दिल्लीः कोरोना वायरस के क्या आपने भी पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए आवेदन किया था? लेकिन किन्हीं कारणों के चलते आवेदन रद्द हो गया है, तो परेशान होने की बात नहीं है. आप एक बार फिर से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिस कारण से आवेदन रिजेक्ट हुआ है उसको सही करना होगा.
लोगों को आ रही है आर्थिक दिक्कत
लॉकडाउन के चलते कई नौकरीपेशा लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार ने लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर पीएफ खाते से पैसा निकालने की अनुमति दे दी थी. इसके बाद लाखों लोगों ने पीएफ निकालने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास ऑनलाइन और ऐप पर आवेदन किया था.
हालांकि कई लोगों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है. बहुत से लोग अभी भी खाते में पैसा आने का इंतजार कर रहे हैं. अगर आवेदन किए हुए दो हफ्ते से अधिक हो गए हैं, तो फिर आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के चेक करना चाहिए.
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रिजेक्ट होने का यह हो सकता है कारण
निवेश व कर सलाहकार और ट्रांसेंड कंसल्टेंट के निदेशक-वेल्थ मैनेजमेंट कार्तिक झावेरी के अनुसार आवेदन रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है केवाईसी का पूर्ण न होना. वैसे अगर आवेदन रद्द होता है, तो इसका कारण भी वेबसाइट पर दर्ज रहता है. कोई भी आवेदक इन विसंगतियों को दूर करके दोबारा से आवेदन कर सकता है.
ऐसे करें केवाईसी को पूर्ण
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ आधार, बैंक खाता, पैन संख्या और मोबाइल नंबर से केवाईसी पूर्ण होती है. आवेदक मेंबर पोर्टल पर जाकर के इसको सबमिट करके केवाईसी को पूर्ण कर सकता है.इसके साथ ही आवेदक को आवेदन करते वक्त अपने एक कैंसिल चेक की कॉपी को भी अपलोड करना होता है. अगर चेक बुक नहीं है तो फिर बैंक खाते की पासबुक के पहले पन्ने को फोटो खींचकर उसको अपलोड करना होगा. पासबुक में आवेदक का नाम, खाता नंबर, बैंक का नाम, शाखा और IFSC कोड स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए.