इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया टैक्स कैलकुलेटर, अब ऑनलाइन आसानी पता लगा सकते हैं सालाना टैक्स देनदारी
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया टैक्स कैलकुलेटर, अब ऑनलाइन आसानी पता लगा सकते हैं सालाना टैक्स देनदारी

व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2016-17 के लिए ऑनलाइन रिटर्न की सुविधा इस बार कुछ जल्द शुरू हो सकती है। आयकरदाता आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन कैलकुलेटर के जरिये आसानी से अपनी सालाना टैक्स देनदारी का पता लगा सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया टैक्स कैलकुलेटर, अब ऑनलाइन आसानी पता लगा सकते हैं सालाना टैक्स देनदारी

नयी दिल्ली: व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2016-17 के लिए ऑनलाइन रिटर्न की सुविधा इस बार कुछ जल्द शुरू हो सकती है। आयकरदाता आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन कैलकुलेटर के जरिये आसानी से अपनी सालाना टैक्स देनदारी का पता लगा सकते हैं।

‘टैक्स कैलकुलेटर’ एक ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित कार्यक्रम है, जो कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके जरिये करदाता आसानी से अपनी कर देनदारी का पता लगा सकते हैं। एक बार आयकरदाता द्वारा सही तरीके से अपना ब्योरा और सूचना डालने के बाद यह कैलकुलेटर टैक्स दायित्व की गणना का काम करता है। सरकार ने चालू आकलन वर्ष के लिए इसे अधिसूचित किया है।

आईटीआर-एक और आईटीआर चार के लिए ई फाइलिंग सुविधा इसी सप्ताह शुरू हो सकती है। आईटीआर एक फार्म वेतन से आय, एकल मकान संपत्ति और अन्य स्रोतों वाले आयकरदाताओं के लिए है। आईटीआर-चार व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लोगों के रिटर्न दाखिल करने के लिए है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अन्य आईटीआर भी जल्द डाले जाएंगे। 

पिछले साल ई-फाइलिंग की सुविधा एक जुलाई को शुरू हुई थी, क्योंकि आईटीआर फार्मों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ था। इसमें बैंक खातों और विदेशी यात्रा का ब्योरा देने का भी हिस्सा था। इसमें कुल 14 पृष्ठ थे। बाद में विवाद के पश्चात इस फार्म को सरलीकृत किया गया और पृष्ठों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस साल नए फार्म 30 मार्च को अधिसूचित कर दिए हैं और आईटीआर 31 जुलाई तक जमा कराए जा सकते हैं।

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