पत्नी के नाम पर इस सरकारी स्कीम में करें निवेश, मिलेगा पूरे 50 लाख का सपोर्ट
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पत्नी के नाम पर इस सरकारी स्कीम में करें निवेश, मिलेगा पूरे 50 लाख का सपोर्ट

यदि आप भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर लगातार सोचते रहते हैं तो यह खबर आपके काम की साबित होगी. आजकल बढ़ती धोखाधड़ी के मामलों में हर कोई सुरक्षित निवेश करना चाहता है.

पत्नी के नाम पर इस सरकारी स्कीम में करें निवेश, मिलेगा पूरे 50 लाख का सपोर्ट

नई दिल्ली : यदि आप भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर लगातार सोचते रहते हैं तो यह खबर आपके काम की साबित होगी. आजकल बढ़ती धोखाधड़ी के मामलों में हर कोई सुरक्षित निवेश करना चाहता है. ऐसे में कई विकल्प आपके लिए काम के साबित हो सकते हैं. यदि आपकी पत्नी हाउसवाइफ हैं या नौकरी पेशा, दोनों ही स्थिति में आप अपनी वाइफ के नाम से पब्लिक प्राविडेंट फंड (PPF) अकाउंट खुलवा सकते हैं. पीपीएफ अकाउंट को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है और इस पर मिलने वाला रिटर्न गारेंटीड होता है. ऐसे में यदि आपका निवेश का मन बन रहा है तो यह आपके लिए शानदार विकल्प साबित होगा.

  1. हर साल जमा कर सकते हैं अधिकतम 1.5 लाख रुपए
  2. खाताधारक को 15 साल तक करना होता है निवेश
  3. मौजूदा समय में 7.8 प्रतिशत की ब्याज दर देय

आपकी वाइफ के पीपीएफ अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं. यदि आप इतना ही फंड हर साल अपनी वाइफ के नाम से पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं तो 15 साल के बाद इसके मैच्योर होने पर आपको करीब 50 लाख रुपए का फंड मिलेगा. उस समय यह फंड आपके बहुत काम आएगा. यानी जरूरत पड़ने पर आप अपनी वाइफ से 50 लाख रुपए तक की सपोर्ट ले सकते हैं.

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फिलहाल पीपीएफ अकाउंट पर सालाना 7.8 प्रतिशत रिटर्न मिल रहा है. इस हिसाब से यदि PPF अकाउंट में आप 15 साल तक सालाना 1.5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका कुल फंड करीब 43 लाख रुपए हो जाएगा. सरकार की तरफ से पीपीएफ स्‍कीम पर इंटरेस्‍ट रेट की हर तीन माह पर समीक्षा की जाती है.

आने वाले समय में पीपीएफ की ब्याज दरों पर कटौती भी हो सकती है और इसमें इजाफा भी हो सकता है. ऐसे में यदि ब्याज दरों में इजाफा होता है तो आप पीपीएफ अकाउंट में 15 साल तक निवेश कर करीब 50 लाख रुपए के मालिक बन सकते हैं. पीपीएफ अकाउंट का नियम है कि इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं किया जा सकता.

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पीपीएफ अकाउंट की दूसरी शर्त यह है कि आप ज्वाइंट अकाउंट में इस खाते को नहीं खोल सकते. इसमें आप अपने, वाइफ के नाम पर या बच्चों के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं. इस खाते को चालू रखने के लिए आप न्‍यूनतम 500 रुपए सालाना से लेकर अधि‍कतम डेढ़ लाख रुपए सालाना तक जमा कर सकते हैं. नाबालि‍ग के अकाउंट में न्‍यूनतम 100 रुपए सालान भी जमा किए जा सकते हैं.

यदि आपने इस खाते में चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए का जुर्माना देना होगा. पीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें जमा की गई रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है. यानी आपको अकाउंट मैच्योर होने पर जो राशि मिलती है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा.

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