Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है. अगर 5000 रुपये के जुर्माने से बचना है तो समय पर अपना आईटीआर दाखिल करें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है. वहीं लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 की भी जरूरत पड़ती है. फॉर्म 16 नियोक्ता के जरिए जारी टीडीएस प्रमाणपत्र के रूप में कार्य करता है, जो कर्मचारियों को भुगतान करते समय टीडीएस की कटौती का संकेत देता है.


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इनकम टैक्स रिटर्न
अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके जरिए उपयोग किया जाने वाला फॉर्म 16 वैध और स्वीकार्य प्रारूप में है. एक बार जब आप टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो इसकी वैधता को सत्यापित करना महत्वपूर्ण होता है. वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बिना फॉर्म 16 के ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत होती है. ऐसे में बिना फॉर्म 16 के अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़े तो इन बातों का ध्यान रखें और इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें.


वेतन से आय की गणना करें
वित्त वर्ष के दौरान अपने नियोक्ता से प्राप्त सैलरी स्लिप लें. इसमें Gross Salary, Perquisites Value, Professional Tax, धारा 10 के तहत छूट वाले भत्ते और मनोरंजन भत्ता शामिल होना चाहिए. साथ ही सैलरी स्लिप में टीडीएस और पीएफ कटौती के विवरण पर भी विचार करें.


फॉर्म 26AS पर काटे गए टीडीएस की गणना करें
अपने नियोक्ता के जरिए पहले के वर्ष के दौरान काटे गए टीडीएस की गणना करें और इसकी तुलना अपने फॉर्म 26एएस में उल्लिखित राशि से करें. फॉर्म 26AS वेतन आय सहित सभी आय स्रोतों से काटे गए टीडीएस की जानकारी देता है.


गृह संपत्ति से आय की गणना करें
यदि आपको मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्राप्त होता है, तो एचआरए कटौती का दावा करने के लिए अपने पेरोल विभाग को अपनी किराए की रसीदें जमा करें. इसके अतिरिक्त, यदि आपके पास होम लोन है और उस पर ब्याज का भुगतान करते हैं, तो आप इसमें भी कटौती का दावा कर सकते हैं.


अन्य स्रोतों से आय की गणना करें
अन्य स्रोतों से अर्जित आय की गणना करें, जैसे कि बैंक जमा पर ब्याज या आयकर रिफंड. आपके वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली किसी भी आय को शामिल करें, जैसे सावधि जमा पर ब्याज या आपके स्वामित्व वाली संपत्तियों से किराये की आय.


क्लेम डिडक्शन
निर्दिष्ट सीमाओं का पालन करते हुए 80C, 80D, और 80G जैसे संबंधित सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम करें. ये कटौती भविष्य निधि योगदान, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और धर्मार्थ दान जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं.


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