क्या रद्द हो जाएगा PAN, अगर 31 मार्च तक नहीं किया Aadhaar से लिंक? जानें एक्सपर्ट की राय
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क्या रद्द हो जाएगा PAN, अगर 31 मार्च तक नहीं किया Aadhaar से लिंक? जानें एक्सपर्ट की राय

पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर माध्यम से इसका प्रचार कर रही है.

एक्सपर्ट का कहना है कि इससे टैक्स रिफंड फंस सकता है. (फाइल)

नई दिल्ली: अगर आपके पास पैन कार्ड (PAN Card) है और आपने अभी तक उसे आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें. अगर आपने इस काम को 31 मार्च तक नहीं पूरा किया है तो 1 अप्रैल से आपका पैन किसी काम का नहीं रह जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पेपर, मैगजीन और टीवी के जरिए खूब प्रचार किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि पैन-आधार लिंकिंग 31 मार्च से पहले पूरा करें. पहले इसकी डेडलाइन 30 जून 2018 तक थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया. परमानेंट अकाउंट नंबर का कितना महत्व रखता है इसे आप जानते ही होंगे. टैक्स रिटर्न फाइल करने के अलावा यह आपका आईडी प्रूफ भी है. पिछले साल सरकार ने करीब 11.44 लाख पैन कार्ड को बंद कर दिया था. अगर आपने आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन भी किसी काम का नहीं रह जाएगा.

फाइनेंशियल एक्सपर्ट CMA राजेश कुमार झा ने इस विषय पर अपनी राय रखते हुए कहा, "अगर 31 मार्च तक आपका PAN और Aadhaar लिंक नहीं होता है तो 1 अप्रैल से पैन को अमान्य माना जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139AA के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह समझेगी कि आपके पास वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है. ऐसे में ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइन नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है.'

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राजेश कुमार झा आगे कहते हैं, 'अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपका पैन वैलिड नहीं है तो IT एक्ट के सेक्शन 194(J) के तहत TDS (टैक्स डिडक्टेट एट सोर्स) दोगुना काटा जाएगा. वहीं, अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास वैलिड PAN नहीं है तो IT एक्ट के सेक्शन 194(C) के तहत उससे भी दोगुना TDS काटा जाएगा.'

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