आसान शब्दों में समझिए क्या है रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम और कितना मिलेगा रिफंड
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आसान शब्दों में समझिए क्या है रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम और कितना मिलेगा रिफंड

चार्ट तैयार होने के 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर  फर्स्ट क्लास के लिए कैंसिलेशन चार्ज 240 रुपये, सेकेंड एसी के लिए 200 रुपये, थर्ड एसी और चेयर कार के लिए 180 रुपये है.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो टिकट कैंसिलेशन से जुड़े सभी नियमों को भी जान लेना जरूरी है. अगर टिकट कैंसिल कराना है तो जितना जल्दी यह काम पूरा करेंगे, उतना कम नुकसान होगा. इस आर्टिकल में काउंटर और ऑनलाइन टिकट कैंसिल कराने से संबंधित सभी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं. अगर आपने IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट लिया है तो वेबसाइट पर ही इसे कैंसिल कराने का ऑप्शन उपल्बध है. ई-टिकट को काउंटर पर कैंसिल नहीं किया जा सकता है. टिकट कैंसिल हो जाने के बाद पैसा उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगा.

ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर 50 फीसदी कैंसिलेशन
चार्ट तैयार होने के 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर  फर्स्ट क्लास के लिए कैंसिलेशन चार्ज 240 रुपये, सेकेंड एसी के लिए 200 रुपये, थर्ड एसी और चेयर कार के लिए 180 रुपये और स्लीपर क्लास के लिए कैंसिलेशन चार्ज 120 रुपये है. सेकंड क्लास सीटिंग के लिए यह 60 रुपये है. चार्ट तैयार करने के 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर  टिकट अमाउंट का 25 फीसदी या फिर ऊपर दिए गए कैंसिलेशन चार्ज में जो ज्यादा होगा वह काटा जाएगा. ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर 50 फीसदी कैंसिलेशन चार्ज काटा जाता है. उसके बाद टिकट कैंसिल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है. यह कैंसिलेशन चार्ज कंफर्म ऑनलाइन टिकट  के लिए है.

RAC टिकट आधे घंटे भी कैंसिल करा सकते हैं
अगर आपके पास RAC या वेटिंग ऑनलाइन टिकट है तो  डिपार्चर टाइम के आधे घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपये कट जाएंगे. अगर आपने कुछ लोगों का एकसाथ टिकट कटाया है और कुछ टिकट कंफर्म हो गए हैं, और कुछ टिकट कंफर्म नहीं हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में आधे घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर बिना कंफर्म वाले टिकट पर पूरा रिफंड मिलेगा. जो टिकट कंफर्म हो गए हैं उनपर थोड़ा कम कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा.

 ई-टिकट चार्ट तैयार होने के बाद कैंसिल नहीं होता है
अगर चार्ट तैयार हो जाता है तब टिकट कैंसिलेशन के नियम अलग हैं. ई-टिकट चार्ट तैयार होने के बाद कैंसिल नहीं होता है. रिफंड के लिए यात्री को ऑनलाइन TDR फाइल करना होगा. ट्रेन के रवाना होने के चार घंटे के भीतर अगर आप टिकट कैंसिल नहीं कराते हैं और TDR भी फाइल नहीं करते हैं तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा. अगर आपने तत्काल टिकट लिया है और इसे कैंसिल कराते हैं तो अमूमन इसमें कोई रिफंड नहीं मिलता है. रिफंड मिलने की एक ही शर्त है, अगर ट्रेन अपने समय से तीन घंटे से ज्यादा देरी से चल रही हो.

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