नई दिल्ली: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? जब आप ATM से रुपये निकालने जाते हैं तो ATM में डेविट कार्ड डालने के बाद रुपये नहीं निकलता है पर आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए पर यह एक अजीब मामला है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप तुरंत निम्नलिखित नियमों का अनुसरण करें। यह RBI के नियमानुसार है।
1. सबसे पहले कार्ड जारी करने वाले बैंक से इसकी शिकायत करें। चाहे रुपये निकालने वाली ATM दूसरे बैंक का ही क्यों ना हो।
2. ATM से लेनदेन असफल होने पर शिकायत करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर/टॉल फ्री नंबर उपलब्ध होता है।
3. नन बैंकों द्वारा लगाया गया ATM व्हाइट लेबल ATM कहा जाता है।
4. RBI के निर्देशानुसार, बैंकों को कहा गया है कि शिकायत के दिन से 7 वर्किंग डे तक कस्टमर के अकाउंट को री-क्रेडिट करें।
5. ATM से लेनदेन असफल होने पर कस्टमर द्वारा शिकायत करने के दिन से 7 वर्किंग डे तक अकाउंट री-क्रेडिट नहीं होता है तो बैंकों को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। यह नियम एक जुलाई 2011 से लागू है।
6. कस्टमर द्वारा मुआवजे की मांग किये बिना बैंकों को मुआवजा कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करना होगा।
7. ATM से लेनदेन के 30 दिनों तक शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती है तो कस्टमर को इस मामले के हल के लिए हो रही देरी का किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा।
8. अगर डेविट कार्ड जारी करने वाले बैंक आपकी शिकायत का निराकरण नहीं करता है तो कस्टमर बैंक के लोकपाल का सहारा ले सकते हैं।
9. सभी बैंक ATM रूम में CCTV कैमरा होता है। इसलिए फुटेज देखकर पता लगाया जा सकता है कि रुपये का लेनदेन हुआ है या नहीं।