PAN Card Apply: पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो कि लोगों की फाइनेंशियल एक्टिविटी के टाइम काफी काम आता है. पैन कार्ड की मदद से इनकम टैक्स (Income Tax) दाखिल किया जा सकता है. आयकर विभाग के जरिए जारी 10 अक्षरों की स्थायी खाता संख्या (PAN) आजकल सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. पैन कार्ड व्यक्तियों और संस्थाओं के जरिए टैक्स चोरी को रोकने के लिए भी जारी किया जाता है क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के जरिए किए गए सभी वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करता है. जो भी भारतीय नागरिक है वो पैन कार्ड (PAN Card) के लिए अप्लाई कर सकता है.


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पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक


वहीं अब इनकम टैक्स विभाग ने एक अहम जानकारी दी है. दरअसल, पिछले काफी वक्त से लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. ऐसे पैन कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उनके पास कुछ महीनों का वक्त और है.



आखिरी तारीख


इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर बताया है, 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 है. पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा.' ऐसे में पैन कार्ड को बंद (Inactive) होने से बचाने के लिए उसे आधार कार्ड से लिंक कर लें. इसके लिए करीब 4 महीनों का वक्त और है.


आधार से करें लिंक


इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि वे सभी पैन धारक जो 11 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017 के अनुसार छूट की श्रेणी के अंतगर्त नहीं आते हैं और जिन्होंने अब तक अपने आधार को अपने पैन के साथ लिंक नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें. बता दें कि www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये के शुल्क का भुगतान कर पैन को एक मान्य आधार कार्ड के साथ लिंक किया जा सकता है.


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