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नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस (CoronaVirus) की वजह से हंगामा मचा हुआ है. इस महामारी का असर कई ऐसी सेवाओं पर भी पड़ा है जो बेहद जरूरी हैं. ये समय आयकर अधिकारियों और करदाताओं, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है.
हालांकि लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से आयकर विभाग से जुड़े लोग घर से ही काम कर रहे हैं. घर से काम करने पर आयकर अधिकारियों को तो सुविधा है लेकिन करदाताओं को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि करदाता सीधे तौर पर इन अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं.
अब इस मामले में वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कुछ निर्देश सामने आए हैं. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि 14 अप्रैल 2020 तक कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान सभी आई-टी अधिकारियों जिसमें फील्ड अधिकारी/ कर्मचारी भी शामिल हैं, को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)द्वारा घर से काम करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं और इन सभी को यह सलाह दी गई है कि वे अपनी दैनिक रिपोर्ट को अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को भेजें.
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वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने मीडिया नोट में कहा कि भले ही हम खुद को हमारे घर में सीमित रखें लेकिन यह अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि घर से काम करने पर निर्देशों को असंवेदनशील रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह करदाताओं और देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए हर सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य और दायित्व है.
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सूत्रों के मुताबिक सीबीडीटी ने अधिकारियों को निर्देश इसलिए दिए हैं जिससे वो करदाताओं की आयकर से संबंधित समस्याओं को फोन कॉल्स या बाकी किसी ऑनलाइन तरीके से सुलझा सकें.