कोविड-19 के बीच नौकरी खो चुके लोग सरकार की इस स्कीम से उठाएं लाभ
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कोविड-19 के बीच नौकरी खो चुके लोग सरकार की इस स्कीम से उठाएं लाभ

कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से देश के लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्लीः कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से देश के लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा. हालांकि कोविड-19 के दौरान नौकरी गंवा चुके लोगों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की एक स्कीम मददगार साबित हो सकती है. दरअसल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत नौकरी जाने पर सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाता है. आप प्राइवेट सेक्टर (आर्गनाइज्ड सेक्टर) में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा. लेकिन, लाभ पाने के लिए इस योजना में आपके नाम का रजिस्टरेशन होना अनिवार्य है. जानिए इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी. 

31 दिसंबर से पहले जॉब गंवाने वाले को लाभ
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में आपको ज्यादा जानकारी ESIC की वेबसाइट से मिल सकती है. हाल ही में मोदी सरकार ने एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट (ESIC Act) के तहत 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है. इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है. इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक सब्सक्राइबर्स को 50 फीसदी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो.

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बेरोजगारी व्यक्ति खुद ही यह क्लेम कर सकता है.
1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच ओरिजनल क्राइटेरिया के आधार पर ही लाभ मिलेगा.  इस अवधि में बरोजगारी भत्ते का लाभ 50 प्रतिशत की जगह 25 फीसदी ही मिलेगा. इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के ESIC स्कीम में रजिस्टर्ड हैं और ऐसे लोगों को मिलेगा जो दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों. स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का बैंक से जुड़ा होना भी जरूरी है. इसके बाद एक बेरोजगारी व्यक्ति खुद ही यह क्लेम कर सकता है. आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. फार्म फिल कर आप अपने नजदीकी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं. फॉर्म जमा करने के दौरान आपको 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना होगा. बाद में आपका भत्ता भी नजदीकी ब्रांच से मिलेगा. 

स्कीम की शर्तें
ESIC स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको बेरोजगार होना आवश्यक है तभी आप इस भत्ते को लेकर क्लेम कर सकते हैं. बीमित व्यक्ति के लिए एक शर्त यह भी होगी कि बेरोजगारी से पहले कम से कम उन्होंने 2 साल तक रोजगार कर रहा हो. साथ ही इस संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए या देय होना चाहिए.

नौकरी जाने के 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच क्लेम करना होगा. क्लेम को ऑनलाइन सबमिट करना होगा, जिसके बाद बीमित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में क्लेम की रकम पेमेंट कर दी गई हो. क्लेम वेरिफाई होने के 15 दिन के अंदर यह पेमेंट कर दिया जाएगा.

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