नई दिल्ली: LTC Cliam: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Leave Travel Concession (LTC) क्लेम से जुड़े नियमों को आसान किया है. इसका फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो 31 मई, 2021 की डेडलाइन तक अपना LTC क्लेम नहीं कर पाए. 


केंद्रीय कर्मचारियों को एक और मौका


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केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को अपना LTC क्लेम करने का एक और मौका दिया है. वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर की LTC कैश वाउचर स्कीम को लेकर सफाई जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों को आदेश दिया गया है कि वो 31 मई, 2021 की तय तारीख के बाद मिले LTC सेटलमेंट को भी पूरा करें. 


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31 मई के बाद भी सेटल होंगे LTC क्लेम


इसे लेकर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर की तरफ से एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम भी जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि इस विभाग में कोविड-19 के कारण पैदा हुई स्थिति और क्लेम/बिलों के निपटान में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए क्लेम/दावों के सेटलमेंट की तारीख 31 मई, 2021 से आगे बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन (Representations) मिले हैं. ये फैसला लिया गया है कि मंत्रालय/विभाग 31 मई, 2021 को या उससे पहले किए गए उन क्लेम/खरीदों के सेटल करने के लिए तय तारीख यानी 31 मई, 2021 से आगे विचार कर सकते हैं.


डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग 


सामान्य परिस्थितियों में LTC क्लेम सेटलमेंट हर वित्त वर्ष की 31 मार्च को कर लिए जाते हैं. लेकिन कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दिया था. 
इसके लिए 7 मई, 2021 को एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया गया था. चूंकि कोरोना की दूसरी लहर मई में पीक पर थी, जिसके चलते कई केंद्र सरकार के कर्मचारी अपना LTC क्लेम नहीं कर पाए. इसलिए उनके संबंधित विभागों ने इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की. 


क्या है LTC वाउचर स्कीम


केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को LTC पॉलिसी के तहत चार साल में एक बार भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा करने का लाभ देती हैं. इसके अलावा कर्मचारी चार साल में दो बार अपने घर जाने के लिए भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. कोरोना महामारी की वजह से देश और दुनिया में यात्राएं बंद थीं, ऐसे में LTC को क्लेम करना मुश्किल था. इसलिए केंद्र सरकार ने इसकी जगह पर LTC कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया. इसमें केंद्रीय कर्मचारी अपने LTC फंड का इस्तेमाल उन चीजों को खरीदने में कर सकते हैं जिन पर GST 12 परसेंट से ज्यादा हो. बाद में उन बिलों को क्लेम कर सकते हैं. लेकिन खरीदारी के लिए पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाना चाहिए. 


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