PMSBY: 31 मई तक बैंक खाते में रखें इतना बैलेंस, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान!
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PMSBY: 31 मई तक बैंक खाते में रखें इतना बैलेंस, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान!

अगर आप भी नौकरीपेशा हैं और अक्सर महीने की आखिरी तारीख तक आपका अकाउंट खाली हो जाता है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. सैलरी क्लॉस लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि होम लोन की ईएमआई, कार लोन की ईएमआई या फिर बच्चों की फीस चुकाने के कारण उनके अकाउंट में 0 बैलेंस हो जाता है.

PMSBY: 31 मई तक बैंक खाते में रखें इतना बैलेंस, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान!

नई दिल्ली : अगर आप भी नौकरीपेशा हैं और अक्सर महीने की आखिरी तारीख तक आपका अकाउंट खाली हो जाता है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. सैलरी क्लॉस लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि होम लोन की ईएमआई, कार लोन की ईएमआई या फिर बच्चों की फीस चुकाने के कारण उनके अकाउंट में 0 बैलेंस हो जाता है. यदि आपके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है तो इस 31 मई को ध्यान में रखकर अकाउंट में कुछ न कुछ पैसे जरूर रखें. ऐसा करने से आपको नुकसान नहीं होगा.

इस बार भी बैंक खातों से 31 मई को कटेगा प्रीमियम
दरअसल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का सालाना प्रीमियम हर साल की तरह इस बार भी 31 मई को बैंक खातों से कटेगा. इस बारे में बैंकों की तरफ से खाताधारकों को मैसेज के माध्यम से अलर्ट किया जाना शुरू हो गया है. यदि आपके अकाउंट में प्रीमियम के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो आप इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे. आपने यदि PMSBY के लिए खुद को एनरोल करा रखा है तो जरूरी है कि खाते में पर्याप्त बैलेंस अवश्य रखें.

पीएम मोदी ने की थी योजना की शुरुआत
इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई थी. इस योजना के लिए प्रीमियम के तौर पर हर साल आपके खाते से 12 रुपये काटे जाते हैं. यह प्रीमियम खाते से एक बार में ऑटो डेबिट हो जाता है. यह स्कीम पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी दोनों की तरफ से दी जा रही है. इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की उम्र तक के लोग ले सकते हैं. आगे पढ़िए योजना से जुड़ी कुछ अहम बातें...

प्रीमियम : योजना का प्रीमियम 12 रुपये वार्षिक के हिसाब से लिया जाता है.

भुगतान का माध्यम : पीएमएसबीवाई का प्रीमियम आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हो जाता है. इसका भुगतान करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है.

रिस्क कवर : एक्सीडेंट में मौत होने पर या दुर्घटना में विकलांग होने की स्थिति में इंश्योरेंस धारक के आश्रित को 2 लाख रुपये देने का प्रावधान है. यदि बीमाधारक विकलांग हो जाता है तो उसे एक लाख रुपये की रकम मिलती है.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ : योजना में एनरोल होने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट हो, इससे आधार लिंक होना चाहिए. योजना शुरू करने के लिए आपको पहले साल 1 जून को फार्म भरकर बैंक में जमा करना होता है. इसके बाद सालाना प्रीमियम हर साल आपके खाते से ऑटो-डेबिट होने लगता है.

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