नई दिल्ली: शादियों का सीजन है, अगर आप भी शादी करने वाले हैं, और उसके बाद घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये खबर जरा गौर से पढ़नी चाहिए. मिडिल क्लास जिंदगी में बड़ी मुश्किल से एक घर खऱीद पाता है. इसलिए जरूरी है कि आप इसकी तैयारी पहले से कर लें. 


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क्या है PMAY स्कीम


प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सरकार 2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य रखती है. इस स्कीम का फायदा आप भी उठा सकते हैं अगर आप इस स्कीम की शर्तों के दायरे में आते हैं. 
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिड स्कीम (CLSS) के तहत तीन कैटेगरी में लोन के ब्याज पर छूट दी जाएगी 


1. EWS यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये या इससे कम होती है
2. LIG यानि लो इनकम ग्रुप - जिनकी सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच होती है 
3. MIG यानि मिडिल इनकम ग्रुप - MIG 1- सालाना आय 6 लाख से 12 लाख के बीच है
                                                MIG 2- सालाना आय 12 लाख से 18 लाख के बीच है


शादीशुदा के लिए PMAY स्कीम में क्या
अगर आप शादीशुदा हैं, तो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. इस योजना के लिए पति या पत्नी में से कोई एक आवेदन कर सकता है या दोनों मिलकर संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं. पति और पत्नी अलग अलग इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन नहीं कर सकते. अगर पति और पत्नी दोनों की कमाते हैं हैं तो उन दोनों की आय मिलाकर ही कैटेगरी के हिसाब से योजना का फायदा मिलेगा. पति-पत्नी को सिंगल यूनिट माना जाएगा. 


स्कीम    EWS   LIG MIG 1    MIG 2
ब्याज दर में छूट 6.5% PA 6.5% PA 4% PA 3% PA
लोन की अवधि 20 साल  20 साल  20 साल  20 साल 
अधिकतम लोन (सब्सिडी) 6 लाख 6 लाख  9 लाख 12 लाख
अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख 2.67 लाख 2.35 लाख 2.30 लाख
स्कीम की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 31 मार्च 2022 31 मार्च 2021 31 मार्च 2021
कार्पेट एरिया  30 sq m 60 sq m 160 sq m 200 sq m

इस स्कीम के जरिए कोई भी इंडिविजुअल 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी का फायदा उठा सकता है. पति-पत्नी अगर साथ में लोन लेते हैं तो उन पर EMI का बोझ भी कम पड़ेगा और फायदा भी ज्यादा होगा.


कौन उठा सकता है PMAY का लाभ?
1. आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए
2. आवेदक के नाम पर देश में कहीं पर भी पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए
3. किसी दूसरी केंद्रीय हाउसिंग स्कीम के तहत फायदा नहीं उठाया होना चाहिए
4. परिवार में कोई भी अविवाहित  व्यक्ति एक अलग आवेदक के तौर पर देखा जाएगा, यानि वो इस स्कीम के लिए योग्य होगा
5. EWS, LIG कैटेगरी के लिए किसी महिला का ओनर या को-ओनर होना अनिवार्य है


PMAY के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन
1. आपको आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा 
2. यहां पर सभी जरूरी जानकारियां जैसे आधार नंबर आय की जानकारी भी देनी होगी
3. डाउनलोडेड फॉर्म को भरकर अपने बैंक में सभी जरूरी पेपर्स के साथ जमा कर दें
4. PMAY के तहत लिस्टेड किसी भी बैंक से आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 
5. बैंक आपके आवेदन को सेंट्रल नोडल एजेंसी को बढ़ा देगा, जिससे आपको सब्सि़डी मिलेगी


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