MoRTH Guidelines: गाड़ी चलाने से पहले चेक कर लें, अब प्रदूषण सर्टिफिकेट के नियम गए बदल
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देशभर में सभी वाहनों के लिए बनेगा एक जैसा PUC सर्टिफिकेट बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसके तहत अब सभी प्रदूषण प्रमाणपत्र में क्यूआर कोड (QR Code) अंकित किया जाएगा.
नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश भर में सभी वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के लिए एक समान प्रारूप (Same Format) बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है. इसके साथ ही पीयूसी डेटाबेस को राष्ट्रीय पंजीयक (National Registrar) के साथ जोड़ा जाएगा.
PUC पर नजर आएगा क्यूआर कोर्ड
सड़क मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) में बदलाव के बाद पीयूसी फार्म पर क्यूआर कोड (QR Code) छपा होगा. इसके साथ ही वाहन, मालिक और उत्सर्जन की स्थिति का विवरण होगा. इसके बाद आप सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करके ही सारी जरूरी जानकारी निकाल सकेंगे. इसके ना सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि काम भी आसान हो जाएगा.
नियमों के पहली बार उल्लंघन पर मिलेगी पर्ची
बयान के अनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देशभर में जारी किए जाने वाले पीयूसी सर्टिफिकेट के एक समान फॉर्मेट के लिए 14 जून, 2021 को अधिसूचना जारी की. इसके मुताबिक, यदि वाहन उत्सर्जन मानकों (Emission Standards) पर खरा नहीं उतरा है, तो पहली बार उसे अस्वीकृति की पर्ची दी जाएगी. इस पर्ची का इस्तेमाल वाहन की सर्विस कराने के लिए या किसी दूसरे केंद्र पर जांच कराने के लिए किया जा सकता है.
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