15 फरवरी से GSTIN अनिवार्य होगा.
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नई दिल्ली: अब देश में जीएसटी के लिए एक बड़ा बदलाव आ रहा है. राजस्व विभाग ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है. राजस्व विभाग ने अब सभी आयातकों और निर्यातकों (Import - Export) के लिए माल एवं सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) अनिवार्य करने का फैसला किया है. नया नियम लागू करने का दिन भी तय हो गया है.
15 फरवरी से होगा नया नियम लागू
राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए GSTIN लागू करने की तारीख तय किया जा चुका है. देश में इस क्षेत्र से जुड़े सभी कंपनियों को 15 फरवरी से GSTIN अनिवार्य होगा. बिना इस नंबर का इस्तेमाल किए कंपनियां निर्यात और आयात नहीं कर पाएंगे.
राजस्व विभाग ने जारी किया सर्कुलर
राजस्व विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक जीएसटी के तहत पंजीकृत निर्यातकों और आयातकों को निर्यात व आयात दस्तावेजों में 15 फरवरी, 2020 से अनिवार्य तौर पर जीएसटीआईएन की जानकारी देनी होगी. मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से जीएसटी के तहत हेर-फेर के मामले सामने आ रहे हैं. हाल ही में राजस्व विभाग ने विभिन्न संबंधित विभागों के साथ बैठक कर हेरा-फेरी करने वालों से सख्ती से पेश आने के लिए कई फैसले लिए हैं. मौजूदा सर्कुलर भी उसी के तहत जारी किया गया है. इससे सीमा पर कम मूल्य दिखाकर कर चोरी करने वालों की धरपकड़ संभव होगा.
उल्लेखनीय है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार जीएसटी में तीन बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है. जनवरी में जीएसटी का घरेलू संग्रह करीब 86,453 करोड़ रुपये रहा है. वहीं आईजीएसटी और उपकर से 23,597 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं.