फॉक्सवैगन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना, कल शाम तक पैसा नहीं दिया तो डायरेक्टर होंगे गिरफ्तार
निर्धारित समय तक पैसे जमा नहीं जाने पर फॉक्सवैगन के के इंडिया हेड की गिरफ्तारी भी हो सकती है.
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नई दिल्ली (सुमित कुमार): नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कार बनाने वाली कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है. कंपनी को 100 करोड़ रुपए शुक्रवार शाम पांच बजे तक जमा कराने हैं. निर्धारित समय तक पैसे जमा नहीं जाने पर फॉक्सवैगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आदेश नहीं मानने पर कंपनी के इंडिया हेड की गिरफ्तारी भी हो सकती है. साथ ही कंपनी की भारत में मौजूद संपत्ति भी जब्त की जा सकती है.
क्या है मामला?
ये मामला डीजल कारों के उत्सर्जन यानी Emission से जुड़ा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की चार सदस्यीय कमेटी ने पाया था कि जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन भारत में उत्सर्जन कम करने के लिए गलत उपकरण लगाती है. इससे अत्यधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है. फॉक्सवैगन की डीजल कारों से साल 2016 में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन काफी ज्यादा हुआ था, जबकि कंपनी ने सॉफ्टवेयर के जरिए प्रदूषण का स्तर कम दिखाया था.
पहले भी दिया था आदेश
इससे पहले NGT ने फॉक्सवैगन को आदेश दिया था कि वह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में100 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जमा कराए. NGT के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक समिति भी गठित की थी. इस समिति में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य शामिल थे. लेकिन फॉक्सवैगन ने पिछले आदेश का पालन नहीं किया.
पैसा जमा करेगी कंपनी
भारत में फॉक्सवैगन के प्रवक्ता ने कहा कि भारत में उसकी सभी कारें उत्सर्जन मानकों को पूरा करती हैं. NGT के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है. हालांकि, फिलहाल फॉक्सवैगन NGT के आदेश का पालन करते हुए यह राशि जमा कराएगा.
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