'सबका विश्वास योजना' का लेना चाहते हैं लाभ तो 31 दिसंबर के पहले करा लें पंजीकरण, वरना...
Advertisement
trendingNow1611062

'सबका विश्वास योजना' का लेना चाहते हैं लाभ तो 31 दिसंबर के पहले करा लें पंजीकरण, वरना...

 सरकार ने सबका विश्वास योजना को 31 दिसंबर के बाद भी जारी रखने से मना कर दिया है. 

.(प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली: सरकार ने सबका विश्वास योजना को 31 दिसंबर के बाद भी जारी रखने से मना कर दिया है. सबका विश्वास योजना वित्त मंत्रालय की योजना है जिसके तहत GST आने से पहले के पुराने मुकदमों के सैटलमेंट के लिये Legal Dispute Resolution सिस्टम चल रहा है. ये मुकदमें एक्साइज़ और सर्विस टैक्स  से संबंधित हैं. 1 अगस्त को ये योजना लांच की गई थी और अब तक इसमें 55,693 केस को सेैटल करने की एप्लिकेशन  आई है जिनमें 29,557 करोड़ रुपये के मामले निपटाए गए हैं. जबकि इस तरह के कुल 1.83 मुकदमों में 3.6 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं.

इस तरह के मुकदमों को लगेसी टैक्स कहा जाता है. इस स्कीम का फायदा लेने के लिये करदाता को पहले टैक्स आय घोषित करनी होती है जिसके बाद निर्धारित पेमेंट करके ससे संबंधित मुकदमा या अपीलकोर्ट से वापस ली जाती है.इसके बाद डिस चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे इस बात की तसदीक होती है कि इस मामले मं ेफुल एंड फायनल सेटलमेंट हो चुका है.

इसके बाद करदाता को संबंधित मामले में अलग से कोई पेनल्टी या ब्याज नहीं देना होता. इस पूरी प्रोसेस के दौरान टैक्स की रकम तय करने में करदाता की बात सुनी जाती है और विभाग उसी आधार पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट रकम तय करता है. इस तरह वो करदाता पुराने चले आ रहे मुकदमों से निपट कर आगे केवल GST के नियमों के पालन पर ही फोकस करता है. 

Trending news