नई दिल्ली: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation- ESIC) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने की शर्तों में ढील दी है. ESIC ने दावा करने वालों के लिए एफिडेविट जमा करने की जरूरत को खत्म कर दिया है. 


बेरोजगारी दावे के लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं


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श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ESIC के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आने वाले ऐसे दावों के लिए एफिडेविट देने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे दावों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के साथ ऑनलाइन जमा किया जा सकता है. सरकार को पता चला कि क्लेम के लिए एफिडेविट जमा करने में काफी मुश्किलें आती हैं. इसलिए सरकार ने एफिडेविट की शर्तों को हटा दिया. 


लाभार्थियों को कई शर्तों में छूट 


ESIC की 20 अगस्त 2020 को हुई बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 1 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने पर फैसला हुआ था. इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को भी औसत दैनिक आय के 25 परसेंट से बढ़ाकर 50 परसेंट करने पर भी फैसला हुआ था. इसके अलावा 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई. सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिको को राहत पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया है.


फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं


लाभार्थियों की दिक्कत को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आने वाले क्लेम के डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार की कॉपी, बैंक डिटेल्स वगैरह ऑनलाइन जमा करने के बाद, इन डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल रूप से जमा करने की कोई जरूरत नहीं होगी. अगर क्लेम के वक्त डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फाइल नहीं हो पाते हैं, तब लाभार्थी को ये सभी डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट अपने दस्तखत के साथ जमा कराने होंगे.


ESIC एक सामाजिक सुरक्षा संस्था है. जो सस्ती मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराती है. ये अभी 3.49 करोड़ परिवारों को कवर करती है, जिन्हें कैशलेस बेनेफिट्स और सस्ती दरों पर मेडिकल सुविधाएं देती है. 


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