अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो अगस्त तक का इंतजार कर लें. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपको गाड़ी के बीमा पर फिलहाल खर्च होने वाली बड़ी राशि से निजात मिल जाएगी.
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नई दिल्लीः अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो जुलाई तक का इंतजार कर लें क्योंकि 1 अगस्त से नियम बदलने जा रहा है. नए नियम के अनुसार आपको गाड़ी के बीमा पर फिलहाल खर्च होने वाली बड़ी राशि से निजात मिल जाएगी. भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
नहीं लेना होगा 3-5 साल का बीमा कवर
इरडा ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि 1 अगस्त 2020 से नए वाहन (चार पहिया व दो पहिया) के लिए लिया जाने वाला थर्ड पार्टी और Own damage बीमा, जो 3 से पांच साल के लिए लेना होता था, उसकी किसी तरह से कोई जरूरत नहीं होगी.
2018 में लागू हुआ था ये नियम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद इरडा ने 28 अगस्त 2018 को IRDAI/NL/CIR/MOT/13708/2018 नोटिफिकेशन जारी करते हुए तीन साल का थर्ड पार्टी बीमा नई कार के लिए और पांच साल का थर्ड पार्टी बीमा दो पहिया वाहनों के 1 सितंबर 2018 से लेना जरूरी कर दिया था.
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अब इरडा ने कहा है कि लंबे वक्त की पॉलिसी की परफोर्मेंस को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि 1 अगस्त से ऐसी पॉलिसी लेना बाध्यकारी नहीं होगा.