TRAI ने सभी ऑपरेटरों को कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि 29 दिसंबर के बाद भी सभी चैनल्स दिखाए जाएंगे.
Trending Photos
नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक (ट्राई) ने बुधवार को कहा कि प्रसारण और केबल सेवा के लिये नये नियामकीय रूपरेखा के क्रियान्वयन से टेलीविजन सेवा बाधित नहीं होगी. ऐसी अटकलें हैं कि नियामक के नये आदेश के क्रियान्वयन से भुगतान वाले चैनल बंद हो सकते हैं. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मार्च 2017 में प्रसारण और केबल सेवाओं के लिये नियामकीय रूपरेखा अधिसूचित किया था और इसे दोबारा तीन जुलाई 2018 को अधिसूचित किया. इसमें क्रियान्वयन रूपरेखा का जिक्र किया गया.
प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि मीडिया में यह संदेश चल रहा है कि 29 दिसंबर से नये आदेश के अमल में आने के बाद टेलीविजन से भुगतान कर देखे जाने वाले वर्तमान चैनल गायब हो सकते हैं. बयान के मुताबिक, ‘‘प्राधिकरण ने मामले को संज्ञान में लिया है और यह सलाह देता है कि सभी प्रसारक / डीपीओ (वितरण मंच परिचालक) / स्थानीय केबल परिचालक यह सुनिश्चित करेंगे जो भी चैनल उपभोक्ता आज देख रहा है, वह 29 दिसंबर के बाद बंद नहीं हों.’’
ट्राई ने कहा कि इसीलिए नयी नियामकीय रूपरेखा के कारण टीवी सेवाएं बाधित नहीं होंगी. नियामक ने कहा, ‘‘ग्राहकों के हितों तथा बेहतर तरीके से आदेश के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण सभी मौजूदा उपभोक्ताओं के लिये विस्तृत योजना तैयार कर रहा है ताकि वे आसानी से नई व्यवस्था अपना सकें. योजना में प्रत्येक ग्राहक को सूचना के आधार पर रूचि के हिसाब से चैनल चयन के पर्याप्त अवसर मिलेंगे.’’
ट्राई ने कहा कि इससे सेवा प्रदाता भी नयी नियामकीय रूपरेखा में निर्धारित विभिन्न कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे. आदेश के तहत सभी सेवा प्रदाताओं को नई रूपरेखा अपनाने का कार्य 28 दिसंबर 2018 तक पूरा करने की जरूरत है.
(इनपुट-भाषा)