कोर्ट ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जवाब तक मांगा है.
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नई दिल्ली: लॉकडाउन (Lockdown) क्या हुआ सभी घरेलू एयरलाइनों ने बड़ी चालाकी से यात्रियों के पैसे चुपचाप अपने पास रख लिए. साथ ही रिफंड मांगने पर कहा कि पैसे वापस नहीं होंगे, दूसरी टिकट करा लें. लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. साथ ही कोर्ट ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जवाब मांगा है.
लॉकडाउन से पहले कराए टिकटों रिफंड नहीं
जानकारों का कहना है कि मंत्रालय ने दो शर्तों पर टिकट का पैसा रिफंड करने को कहा था. पहला, आपने पहले लॉकडाउन यानि 25 मार्च के बाद फ्लाइट बुक कराई, पेमेंट किया हो और यात्रा 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच करनी थी. और दूसरा, आपने पहले लॉकडाउन यानि 25 मार्च के बाद फ्लाइट बुक की, पेमेंट किया और यात्रा 14 अप्रैल के बाद दूसरे लॉकडाउन के दौरान यानि 3 मई तक करनी थी. लेकिन इन दोनो मामलों में बेहद कम टिकट बुक हुए थे. सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हें हुआ है जिन्होने लॉकडाउन से पहले टिकट बुक कराया था. इस पर मंत्रालय और सभी कंपनियां चुप्पी साधे बैठी हैं.
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उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद लगभग सभी कंपनियों ने यात्रियों से कहा था कि बुक हुए टिकट का रिफंड नहीं दिया जा सकता. आप इसी टिकट के बदले अन्य किसी तारीख की टिकट करा सकते हैं. देश के ज्यादातर घरेलू विमान कंपनियों ने इस बाबत अपनी वेबसाइटों पर जानकारी उपलब्ध कराई है.
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