अब 5 साल बाद पीपीएफ से पैसा निकालने की छूट, जानिये कौन से नए नियम तय किए गए
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अब 5 साल बाद पीपीएफ से पैसा निकालने की छूट, जानिये कौन से नए नियम तय किए गए

केंद्र सरकार ने समयपूर्व पीपीएफ खाता बंद करने के लिए नियम तय किए हैं। यानी अब आप लोक भविष्य निधि खाता (पीपीएफ) समय से पहले बंद कर सकते हैं। बच्चों की फीस और गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपने पीपीएफ अकाउंट से मदद ले सकेंगे। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि 5 साल से चल रहे पीपीएफ अकाउंट से इन जरूरतों के लिए पैसा निकालकर उन्हें बंद किया जा सकता है। इससे पहले पीपीएफ अकाउंट को बंद करने के लिए 15 साल की समयसीमा थी और 7 साल से पहले पैसा विद्ड्रॉल नहीं कर सकते थे।

फाइल फोटो

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने समयपूर्व पीपीएफ खाता बंद करने के लिए नियम तय किए हैं। यानी अब आप लोक भविष्य निधि खाता (पीपीएफ) समय से पहले बंद कर सकते हैं। बच्चों की फीस और गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपने पीपीएफ अकाउंट से मदद ले सकेंगे। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि 5 साल से चल रहे पीपीएफ अकाउंट से इन जरूरतों के लिए पैसा निकालकर उन्हें बंद किया जा सकता है। इससे पहले पीपीएफ अकाउंट को बंद करने के लिए 15 साल की समयसीमा थी और 7 साल से पहले पैसा विद्ड्रॉल नहीं कर सकते थे।

वित्त मंत्रालय ने बीते दिनों कहा कि लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाताधारक पांच साल पूरा होने के बाद उच्च शिक्षा या बीमारी के उपचार जैसे कारणों के लिये समयपूर्व अपना खाता बंद कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि अंशधारक को अपना खाता या नाबालिग का खाता जिसका वह अभिभावक है, इस आधार पर समय पूर्व बंद करने की अनुमति होगी कि उसे स्वयं, पति या पत्नी या निर्भर बच्चे की गंभीर बीमारी के इलाज के लिये राशि की जरूरत है। वह योग्य चिकित्सा प्राधिकरण से जरूरी दस्तावेज हासिल कर उसे प्रस्तुत करते हुये खाता बंद कर सकता है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि खाताधारक या नाबालिग खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिये भी खाता समय से पहले बंद करने की अनुमति होगी। इसके लिये भारत या बाहर मान्यताप्राप्त संस्थान में दाखिले की पुष्टि के लिये फीस भुगतान की प्रति तथा अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। हालांकि, खाता को समयपूर्व बंद करने की तभी अनुमति होगी जब खाता खुले पांच वित्त वर्ष पूरे हो गये हों।

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